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पंजाब में दो जीएसटी ट्रिब्यूनल को मंजूरी, सरकार ने हाई कोर्ट से मांगे दो रिटायर्ड जज के नाम

पंजाब में जल्द ही दो जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित (GST Tribunal constituted) होंगे। जीएसटी काउंसिल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसमें चेयरमैन लगाने के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से दो रिटायर्ड जजों (retired Jugde) की मांग की है। काबिले गौर है कि 2017 में वैट की जगह कर का नया सिस्टम जीएसटी लागू किया गया था।

By Inderpreet Singh Edited By: Nidhi Vinodiya Updated: Wed, 07 Feb 2024 09:30 PM (IST)
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पंजाब में दो जीएसटी ट्रिब्यूनल को मंजूरी, सरकार ने हाई कोर्ट से मांगे दो रिटायर्ड जज के नाम
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में जल्द ही दो जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होंगे। जीएसटी काउंसिल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसमें चेयरमैन लगाने के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से दो रिटायर्ड जजों की मांग की है। वित्त विभाग ने यह फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है जहां से मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने के बाद यह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी। 

सरकार ने दो ट्रिब्यूनल की मांग की थी

काबिले गौर है कि पिछली कई बैठकों में राज्य सरकार ने दो ट्रिब्यूनल की मांग की थी। पंजाब के लिए जालंधर और चंडीगढ़ में दो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ वाली बेंच यूटी का काम भी देखेगी। हर बेंच में चेयरमैन के अलावा दो सदस्य होंगे. जिसमें एक टेक्नोक्रेट और एक पूर्व ब्यूरोक्रेट को लिया जाएगा।

काबिले गौर है कि 2017 में वैट की जगह कर का नया सिस्टम जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन व्यापारियों और सरकार के बीच जीएसटी अदा करने या न करने संबंधी होने वाले विवाद को लेकर अपील करने वाला कोई संस्थान नहीं था जिस कारण जीएसटी कांउसिल की बैठक में यह मामला उठाया गया।

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