पंजाब में 40% से ज्यादा धारकों के आर्म्स लाइसेंस होंगे रद्द, डीसी ने थाने में हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश
Punjab News पंजाब में 40% से ज्यादा धारकों के आर्म्स लाइसेंस रद्द होंगे। डीसी ने थाने में हथियार जमा रिवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसी शस्त्रों को नजदीकी पुलिस स्टेशन या लाइसेंसी शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना होगा। अगले दो सप्ताह में शेष नोटिस भी जारी कर दिए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने 2500 शस्त्र लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यह वह लोग जिन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस रेनेन्यू नहीं करवाया है। इन लोगों का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी की जा रही है। जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे धारकों का लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ उनका हथियार जब्त किया जाएगा।
चंडीगढ़ में इस समय अब तक 6100 से अधिक लोगों को आर्म्स लाइसेंस जारी किए गए हैं। जिनमें से 40 फीसद से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना लाइसेंस रिन्यू करवाए हथियार रखा हुआ है। ऐसे लोगों को प्रशासन ने डिफालटर की सूची में शामिल कर दिया गया है। अधिकारियों ने सभी लाइसेंस धारकों की समीक्षा की है।
पांच साल में लाइसेंस की संख्या हुई दोगुनी
पांच साल में लाइसेंस की संख्या दोगुनी हुई है। इस समय 500 से ज्यादा लाइसेंस राजनीतिक दलों के नेताओं के पास है। जबकि सैकड़ों व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास आर्म्स लाइसेंस है। शस्त्र नियम 2016 के नियम 24 के अनुसार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले किया जाना चाहिए।साथ ही अधिनियम, 1959 की धारा 21 (1) के अनुसार कोई भी धारक लाइसेंस की समाप्ति अवधि के दौरान कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता है और ऐसे लाइसेंसधारी शस्त्र को तुरन्त नजदीकी पुलिस थाने या लाइसेंसधारी शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराना अनिवार्य है।
700 को किए जा चुके हैं नोटिस जारी
डीसी विनय प्रताप सिंह का कहना है कि लगभग 2500 लाइसेंसधारियों ने शस्त्र लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। डीसी के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण समय पर न करवाने पर रद्द करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।यह भी पढ़ें: Punjab News: कनाडा से मोहभंग, सैकड़ों छात्र लौटे स्वदेश; बोले- काम के नाम पर मिल रही केवल मजदूरी
नोटिस जारी कर दोषी शस्त्र लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसी शस्त्रों को नजदीकी पुलिस स्टेशन या लाइसेंसी शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराएं तथा यह भी बताएं कि शस्त्र अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए शस्त्र लाइसेंस को रद्द या निरस्त क्यों न किया जाए।
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