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Punjab Ashirwad Yojana: खुशखबरी! आशीर्वाद योजना के तहत जारी हुए 14 करोड़ रुपये, 2748 लोगों को मिलेगा फायदा; पढ़ें किन्हें मिलेगा पैसा?

पंजाब सरकार ने आर्शीवाद स्कीम (Ashirwad scheme) के तहत 14.01 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 2748 लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। आर्शीवाद स्कीम के सबसे ज्यादा लाभार्थी पटियाला जिले से हैं। पटियाला से कुल 883 लाभार्थी हैं।

By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 31 Jul 2024 05:33 PM (IST)
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Punjab Ashirwad Yojana: मंत्री डॉ. बलजीत कौर (जागरण फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग की कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लोगों के भी लिए सरकार आशीर्वाद योजना के तहत पैसे जारी किए हैं।

आशीर्वाद स्कीम (Ashirwad scheme) के अंतर्गत पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं। साल 2023-24 के दौरान पिछड़ी श्रेणियों एवं आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 2748 लाभपात्रियों को 14.01 करोड़ रुपये की राशि साल 2024-25 के बजट उपबंध में से जारी की है।

इन जिलों के लाभार्थियों का हुआ चयन

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अधीन जिला अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होश्यारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, संगरूर और मालेरकोटला के लिए राशि जारी की गई है।

किस जिले से कितने लाभार्थी?

अमृतसर के 224 लाभपात्री, फतेहगढ़ साहिब के 38 लाभपात्री, फाजिल्का के 111 लाभपात्री, गुरदासपुर के 182 लाभपात्री, होशियारपुर के 181, कपूरथला के 24 , लुधियाना के 760 लाभपात्री, मोगा के 18 लाभपात्री, श्री मुक्तसर साहिब के 33 लाभपात्री, पटियाला के 883 लाभपात्री, पठानकोट के 37 लाभपात्री, संगरूर के 155 लाभपात्री और मलेरकोटला के 102 लाभपात्रियों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत कुल 2748 लाभार्थियों के लिए 14.01 करोड़ रुपये जारी किया गया है।

कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों एवं अन्य आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों से संबंधित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदन 32,790 रुपये से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।

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