पंजाब परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, मंत्री लालजीत भुल्लर ने रद्द किए 600 बसों के परमिट; छोटे-मध्यम ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी राहत
Punjab Bus Permit पंजाब की आप सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी। भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां परमिटों को अवैध तरीके से क्लब किया गया था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 80ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सीपी) की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इसे परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। लालजीत भुल्लर ने 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं।
उन्होंने कहा यह आदेश परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए।
अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभ होगा समाप्त
गौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं। कोर्ट में विभिन्न ऑपरेटरों ने रूटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है। मंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना है।
अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी
इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक समानता वाला माहौल बनेगा। परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति को लेकर भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जहां परमिटों को न केवल अवैध तरीके से क्लब किया गया था, बल्कि विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी किए गए।
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परिवहन विभाग को मिलीं ये अनिमिताएं
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इस क्षेत्र में कई अनियमितताएं मिली हैं, जैसे विभिन्न रूटों के लिए अयोग्य परमिटों को क्लब करना, एक कंपनी दिखाकर कई कंपोजिट परमिट जारी करवाना और अनिवार्य रूप से वापसी यात्रा सरेंडर करने के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्रा को किसी अन्य परमिट के साथ अवैध रूप से क्लब करना शामिल है।
सख्त जांच के आदेश
कैबिनेट मंत्री ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में सीपी परमिटों की गहराई से जांच करें। नियम 80-ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उचित स्पष्टीकरण जारी करके केवल योग्य परमिटों को ही संयुक्त समय-सारणी में शामिल करें।
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