Punjab News: बिक्रम सिंह मजीठिया को एनडीपीएस मामले में हाईकोर्ट से राहत, SIT के सामने 8 जुलाई तक पेशी से छूट
अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को एनडीपीएस मामले (NDPS Case) में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मजीठिया को एसआईटी के सामने 8 जुलाई तक पेश होने से छूट मिल गई है। मजीठिया के वकील द्वारा इस पर भी सवाल उठाए जाने पर सरकारी वकील ने कहा की मजीठिया 8 जुलाई के बाद पेश हो सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 8 जुलाई तक एसआईटी के समक्ष पेश होने से छूट दे दी है। इस मामले में कांग्रेस सरकार के समय एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
एसआईटी द्वारा भेजा गया समन पूरी तरह गलत: मजीठिया
याचिका दाखिल करते हुए मजीठिया ने सीनियर एडवोकेट अशोक अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी द्वारा भेजे गए समन पूरी तरह गलत है, उन्हें बार-बार बेवजह बुलाया जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार ने एसआईटी के चेयरमैन की तरफ से कहा कि मजीठिया से जो जानकारी मांगी गई है, वह 25 जून तक दे सकते हैं।
मजीठिया के वकील ने उठाए सवाल
मजीठिया के वकील द्वारा इस पर भी सवाल उठाए जाने पर सरकारी वकील ने कहा की मजीठिया 8 जुलाई के बाद पेश हो सकते हैं। सरकारी वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी है।यह भी पढ़ें: Punjab News: 'लॉरेंस की जेल से फोन कॉल की हो हाई लेवल केंद्रीय जांच', मजीठिया ने बिश्नोई की वायरल वीडियो पर उठाए सवाल
ऐसे में अब हाईकोर्ट के दखल से मजीठिया को 8 जुलाई तक एसआईटी के सामने पेश होने से छूट मिल गई है। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मजीठिया को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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