Punjab News: Honey Singh के खिलाफ FIR की कैंसिलेशन रिपोर्ट हुई तैयार, High Court में जल्द की जाएगी दाखिल
गायक हनी सिंह के खिलाफ नवां शहर में दर्ज एफआईआर खारिज करने को लेकर दायर याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। बता दें कि इस जानकारी को आधार बनाकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का फिलहाल निपटारा कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Mon, 04 Dec 2023 08:58 PM (IST)
दयानंद शर्मा ,चंडीगढ़। गायक हनी सिंह (Singer Honey Singh) के खिलाफ नवां शहर में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) तैयार कर ली गई है।
उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इस जानकारी को आधार बनाकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने याचिका का निपटारा कर दिया और यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो, तो पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए।
हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका
हनी सिंह पर 'मैं हूं बला...' गाने को लेकर की गई शिकायत पर दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गाना उन्होंने गाया ही नहीं। यह गाना किसी ने यू-ट्यूब पर जाली अकाउंट बनाकर डाल दिया।हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया था कि चंडीगढ़ फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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ये है मामला
नवांशहर पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ सामजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह किटना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। कहा गया कि गाना अश्लीलता फैला रहा है। लगभग 10 साल तक जांच लंबित रहने के बाद अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब याची की एफआईआर रद्द करने की मांग औचित्य विहीन हो गई है। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि यदि याचिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, तो पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए।
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