चंडीगढ़ में फ्लैट के लिए उपभोक्ता को प्रताड़ित करना बिल्डर को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने लगाया मोटा हर्जाना
चंडीगढ़ में सुषमा बिल्डटैक को उपभोक्ता को फ्लैट देने के लिए मानसिक प्रताड़ित करना और फ्लैट के दाम में तीन लाख रुपये ज्यादा लेना महंगा पड़ गया। बिल्डर ने फ्लैट लेने के 36 महीने बाद भी बिल्डर ने उन्हें पोजेशन लेटर नहीं दिया।
By Vikas_KumarEdited By: Updated: Sun, 07 Feb 2021 11:36 AM (IST)
चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। सुषमा बिल्डटैक को अपने उपभोक्ता को फ्लैट देने के लिए मानसिक प्रताड़ित करना और फ्लैट के दाम में तीन लाख रुपये ज्यादा लेना महंगा पड़ गया। बिल्डर के इस बात को लेकर शिकायतकर्ता मोनिष पाठक ने कंज्यमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने उक्त बिल्डर से 5 नवंबर 2011 को जीरकपुर में एक फ्लैट लेने के लिए संपर्क किया। उस समय बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग की पूरी कीमत 59,47,620 रुपये बताई थी। लेकिन 19 अगस्त 2016 में बिल्डर ने उस राशि को 62,60,241 रुपये कर दिया।इस बात को लेकर उन्होंने बिल्डर से पूछा तो उन्होंने गोलमोल बात बना कर मामले को टाल दिया। यहीं नहीं राशि वापसी के लिए बिल्डर ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया। जब भी उन्हें काल की गई तो उन्होंने काल पिक नहीं की, उसकें अलावा ईमेल भेजने पर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया।बिल्डर यही नहीं रूका जब भी शिकायतकर्ता उनसे मिलने के लिए आफिस का विजिट करते थे तो बिल्डर मिलने से साफ इंकार कर देता था या फिर बाहर होने का बहाना बना देता था।
पोजेशन लेटर लटकाया
जब शिकायतकर्ता ने बिल्डर से फ्लैट का पोजेशन लेटर मांगा तो उसने लेटर देने से मना कर दिया। फ्लैट लेने के 36 महीने बाद भी बिल्डर ने उन्हें पोजेशन लेटर नहीं दिया। इस बात को लेकर उन्होंने कंज्यूमर फोरम में बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम ने बिल्डर को तीन लाख रुपये वापस देने का निर्देश सुनाया। उसकें अलावा शिकायतकर्ता को मानसिंक प्रताड़ित करने के लिए 50-50 हजार रुपये का हर्जाना भी ठोका।
बिल्डर कई लोगों को बना चुका है बेवकूफशिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में उन सभी लोगों का जिक्र किया जिनके साथ बिल्डर धोखाधड़ी कर चुका है।इस बात को लेकर शिकायतकर्ता ने फाेरम के समक्ष हर सबूत रखें जिसे देखने और सुनने के बाद फोरम ने सुषमा बिल्डटैक को फटकार लगाई। फोरम ने सुषमा बिल्डटैक के मालिक को निर्देश दिया कि वो शिकायतकर्ता को 30 दिनों अंदर हर्जाने समेत पोजेशन लेटर दे।
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