Chandigarh News: दंपति को फ्लाइट में यात्रा करने से रोका, आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस पर ठोका 20 हजार रुपये का जुर्माना
चंडीगढ़ के रहने वाला एक दंपति ने एयरलाइंस पर फ्लाइट में सफर करने से रोकने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की। इसके बाद आयोग ने सुनवाई के बाद दंपति के हक में फैसला सुनाया। आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विस्तारा एयरलाइंस ने कहा था कि शिकायतकर्ताओं ने तय नियमों के अनुसार स्व घोषणा पत्र और दस्तावेज जमा नहीं किए थे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के एक दंपति विदेश में रहने वाले परिवार से मिलने यूनाइटेड किंगडम (यूके) गया था। वहां से लौटते समय एयरलाइंस ने उन्हें फ्लाइट पर सफर करने की अनुमति नहीं दी। मोहाली के हरमिलाप नगर निवासी करनैल सिंह और उनकी पत्नी मंजीत कौर ने मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को दी।
आयोग ने एयरलाइंस पर लगाया 20 हजार का जुर्माना
आयोग ने विस्तारा-टाटा एयरलाइंस को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। वहीं, एयरलाइंस को टिकट राशि के 76 हजार रुपये शिकायतकर्ताओं को लौटाने का आदेश दिया है। आयोग को दी शिकायत में दंपती ने बताया कि नवंबर 2021 में दोनों पति-पत्नी ने दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम आने-जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करवाए थे।
एयरलाइंस ने फ्लाइट में यात्रा की नहीं दी अनुमति
टिकट बुकिंग के लिए 1,36,000 रुपये का भुगतान किया था। यात्रा के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करने के बाद दंपती ने पांच नवंबर 2021 को यूके 17 फ्लाइट से दिल्ली से लंदन तक यात्रा की। वहां से उन्हें चार मार्च 2022 को दिल्ली लौटना था, जिसके लिए रिटर्न टिकट पहले ही लिए थे। बावजूद एयरलाइंस ने उन्हें बिना किसी कारण फ्लाइट में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी।ये भी पढ़ें: Punjab News: 'दो साल हो जाएंगे नहीं मिला न्याय...', संगरूर में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का छलका दर्द
आयोग ने दंपति के हक में सुनाया फैसला
शिकायतकर्ता दंपती ने आरोप लगाया कि फ्लाइट पर यात्रा से रोकने की वजह से उन्हें लंदन में किराये पर रहना पड़ा और इसके लिए 60 हजार रुपये खर्च हुए। इसके बाद दंपति को यूके से दिल्ली लौटने के लिए एयरलाइंस से नए टिकट लेने पड़े। इसके लिए उन्हें 76 हजार रुपये अतिरिक्त देने पड़े। विस्तारा एयरलाइंस ने शिकायत का विरोध करते हुए जवाब दिया कि शिकायतकर्ताओं ने तय नियमों के अनुसार एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र और दस्तावेज जमा नहीं किए थे। हालांकि आयोग ने दंपति के हक में फैसला सुनाया।ये भी पढ़ें: Punjab News: हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मियों को सेवा के अतिरिक्त दो साल का लाभ देने वाली याचिका को किया खारिज
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