Chandigarh Mayor Election: 30 जनवरी सुबह 10 बजे से होंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव, हाई कोर्ट ने दिया फैसला
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फैसला दे दिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूची पीठासीन पदाधिकारी के अधीन कराए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी पार्षद वोट देने के लिए आएंगे वह किसी पुलिस मुलाजिम के साथ नहीं आएंगे और न ही वह अपने किसी समर्थकों के साथ आएंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव किस दिन करवाया जाएगा इसको लेकर फैसला दे दिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूची पीठासीन पदाधिकारी के अधीन कराए जाएंगे। वहीं चुनाव कैमरों की निगरानी में होंगे।
बिना पुलिस और समर्थकों के साथ वोट देने आएंगे पार्षद
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी पार्षद वोट देने के लिए आएंगे वह किसी पुलिस मुलाजिम के साथ नहीं आएंगे और न ही वह अपने किसी समर्थकों के साथ आएंगे। वहीं पार्षदों को सुरक्षा देना चंडीगढ़ पुलिस का काम है। वहीं विजिटर्स गैलरी के लिए किसी समर्थक को पास नहीं मिलेंगे।
वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान एमसी ऑफिस में कोई हंगामा या वारदात न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। वहीं दूसरे राज्यों की पुलिस सिक्योरिटी मुलाजिम नहीं मौजूद रहेंगे।
6 फरवरी की तारीख कोर्ट ने नहीं की थी स्वीकार
बता दें कि मेयर चुनाव में प्रशासन के रवैये को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल किया था। प्रशासन ने अदालत के सामने मेयर चुनाव के लिए छह फरवरी की तारीख रखने की बात कही थी। इसपर हाई कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए छह फरवरी की तारीख को स्वीकार नहीं किया था। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए थे कि बुधवार सुबह तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें अन्यथा हाई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगा।