Chandigarh News: गृह मंत्रालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में यूटी प्रशासन से मांगा जवाब
Chandigarh OBC Reservation चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीते दिनों शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू किए जाने की ड्राफ्ट पालिसी पर केंद्र सरकार की ओर से कुछ आपत्ति दर्ज कर जवाब तलब किया है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन को लिखे पत्र में इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीते दिनों शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू किए जाने की ड्राफ्ट पालिसी पर केंद्र सरकार की ओर से कुछ आपत्ति दर्ज कर जवाब तलब किया है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन को लिखे पत्र में इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रोफेशनल-नान टेक्निकल और टेक्निकल कोर्स में ओबीसी के आरक्षण को लागू करने को लेकर 22 नवंबर 2023 और एक फरवरी 2024 के संशोधित ड्राफ्ट पर गृह मंत्रालय ने यूटी एडवाइजरी से जवाब मांगा है।
दिनांक 5 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ एडवाइजर को पत्र लिखा है चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त संशोधित ड्राफ्ट में 27 प्रतिशत बीसी चंडीगढ़ कोटा/यूटी पूल (चंडीगढ़ रेजिडेंट के उमीदवार) और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण आउटसाइड यूटी/यूटी प्रशासन (चंडीगढ़ को छोड़ कर बाकी राज्यों/केंद्र शासित के उम्मीदवार) का जिक्र किया है, जबकि दोनो श्रेणी (यूटी पूल एवं आउटसाइड यूटी) श्रेणी में क्या भिन्नता है।
केंद्र सरकार के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की तर्ज पर ही ओबीसी आरक्षण मिलता है। तो चंडीगढ़ में दोनों श्रेणी को अलग-अलग करने का क्या आधार है। इस बारे में प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
गृह मंत्रालय को 1 फरवरी 2024 को भेजे गए ड्राफ्ट पालिसी में कश्मीरी माइग्रेंट को 1 सीट ग्याहरवी की कक्षा में आरक्षित करने की बात लिखी है जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय चंडीगढ़ द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2023 और 18 फरवरी 2024 को इस श्रेणी का कोई जिक्र नहीं है।
इस बारे में भी प्रशासन अपना रुख स्पष्ट करे। केंद्र ने यह भी पूछा है के क्या स्कूल स्तर पर कश्मीरी माइग्रेंट को आरक्षण दिया जाएगा या पहले से चंडीगढ़ द्वारा अपनाई गई पालिसी को जारी रखा जाएगा।
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