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Chandigarh Crime: प्यार, धोखा फिर गर्लफ्रेंड को दी दर्दनाक मौत, 24 साल पुराने केस में भगोड़ा गिरफ्तार

1 मई 1998 में चंडीगढ़ में युवक द्वारा गर्लफ्रेंड की हत्या का ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। मामले में शिकायत थी कि बहादुर सिंह ने सामने वाले घर में रहने वाली युवती को अपने प्यार में फंसाया था।

By Jagran NewsEdited By: Ankesh ThakurUpdated: Wed, 19 Oct 2022 09:31 AM (IST)
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित बहादुर सिंह ।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 24 साल पहले युवती से प्यार कर उसे धोखा देने के बाद उसके ब्वायफ्रेंड ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। युवती पर मिट्टी का तेल डाल जलाकर बेरहमी से मार डाला था। इसके बाद आरोपित युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपित फरार हो गया और कभी वापस पुलिस के पास आया ही नहीं। जिला अदालत ने आरोपित को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अब इस मामले में फिर से हलचल मची है, क्योंकि आरोपित को पुलिस ने कई सालों बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की पीओ एंड समन सेल टीम ने आरोपित को दबोचा है। एक बार फिर से हत्यारोपित बहादुर सिंह पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया है। 

एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के निर्देशानुसार पीओ एंड समन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरिओम शर्मा समेत टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपित बहादुर सिंह को मोहाली से  गिरफ्तार किया है। आज उसे फिर से जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 

मई 1998 में हुआ था हाई प्रोफाइल हत्याकांड

जानकारी के अनुसार 11 मई 1998 में चंडीगढ़ में युवक द्वारा गर्लफ्रेंड की हत्या का ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। मामले में शिकायत थी कि बहादुर सिंह ने सामने वाले घर में रहने वाली युवती को अपने प्यार में फंसाया था। इसके बाद युवती से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई तो मामले में नया मोड़ आ गया। आरोपित ने युवती से पीछा छुड़ाने के लिए उसे जान से मार दिया। उसपर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था।

आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माना लगा 

युवती की हत्या के बाद आरोपित बहादुर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद जिला अदालत में मामले को लेकर केस चला। आरोपित बहादुर सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद आरोपित की तरफ से 9 दिसंबर 2019 को सजा के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा होई कोर्ट में अपील की थी। इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं, 2 अक्टूबर 2022 को अदालत ने आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

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