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चंडीगढ़ में आज से इन सर्विसेज के लिए एस्टेट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, App या Website पर करें आवेदन

चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस की वेबसाइट https//estateoffice.chd.gov.in/ और आनलाइन सर्विसेज को लांच किया। वेबसाइट पर सर्विसेज से जुड़े क्विक लिंक भी दिए गए हैं। बुधवार से ही जो सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं। सभी फाइलों और केस को सिंगल क्लिक से ट्रेस किया जा सकेगा।

By Pankaj DwivediEdited By: Updated: Wed, 29 Sep 2021 11:53 AM (IST)
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चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस की आनलाइन सर्विसेज को लांच कर दी गई हैं। सांकेतिक चित्र।
जासं, चंडीगढ़। एस्टेट आफिस के काम अब घर बैठे एक क्लिक पर हो जाएंगे। मंगलवार को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने होटल माउंट व्यू में एस्टेट ऑफिस की वेबसाइट https://estateoffice.chd.gov.in/ और आनलाइन सर्विसेज को लांच किया। वेबसाइट पर सर्विसेज से जुड़े क्विक लिंक भी दिए गए हैं। बुधवार से ही जो सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं। उनमें यह सभी शामिल हैं।

रजिस्टर्ड सेल/गिफ्ट/एक्सचेंज/फेमिली ट्रांसफर डीड में ऑनरशिप ट्रांसफर रजिस्टर्ड सेल/गिफ्ट/एक्सचेंज/फेमिली ट्रांसफर डीड में रजिस्टर्ड डीड ऑफ ट्रांसफर के जरिए लीज राइट्स ट्रांसफर करना रजिस्टर्ड सेल/गिफ्ट/एक्सचेंज/फेमिली ट्रांसफर डीड में लीज राइट्स ट्रांसफर के लिए एनओसी नाे ड्यू सर्टिफिकेट जारी करना अपडेटिड अपनी प्रॉपर्टी को जानना

10 अक्टूबर से ये सर्विसेज भी होंगी आनलाइन

  • इंटरस्टेट डेथ के आधार पर ऑनरशिप लीज राइट्स
  • अनरजिस्टर्ड विल के अाधार पर ऑनरशिप लीज राइट्स
  • रजिस्टर्ड विल के आधार पर ऑनरशिप लीज राइट्स
  • मॉर्टगेज परमिशन लीज होल्ड प्रापर्टी के लिए
तीसरे फेज में 20 अक्टूबर से यह सर्विसेज मिलेंगी

  • डीड ऑफ कन्वीनियंस की एग्जीक्यूशन
  • लीज डीड की एग्जीक्यूशन
  • रीडंप्शन डीड की एग्जीक्यूशन
  • कंस्ट्रक्शन की समय सीमा बढ़वाने का समय देना
  • अलॉटमेंट लेटर जारी करना
  • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रीवेलीडेशन
  • कोर्ट के आदेश, फेमिली सेटलमेंट या विल के आधार पर ऑनरशिप ट्रांसफर करना
  • बकाया राशि को जानों
आधार से प्रापर्टी लिंक फ्राड का खतरा नहीं

आधार से सभी प्रक्रिया को इंटेग्रेट कर एस्टेट ऑफिस ने सभी यूजर्स के लिए स्पेशल एकाउंट बनाए हैं। इससे सभी फाइलों और केस को सिंगल क्लिक से ट्रेस किया जा सकेगा। अभी तक किसी भी फाइल में बहुत से दस्तावेज लगते हैं इनमें कई ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं रहती। अब एस्टेट ऑफिस ऐसे गैर जरूरी दस्तावेजों की पहचान कर इन्हें प्रक्रिया से हटाएगा। साथ ही एक बार जो दस्तावेज एप्लीकेंट फाइल में अपलोड कर देगा वह उसे दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी।

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