Punjab News: मूसेवाला हत्या मामले में 27 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम, गोल्डी बराड़ हत्या की खबरों पर क्या बोले सिद्धू के पिता
मानसा कोर्ट में आज सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इसके तहत 27 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि आज उनके मन को कुछ सुकून मिला है। हालांकि गोल्डी बराड़ की हत्या की खबरों को लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कुछ भी बोलने से इंकार किया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में नामजद 27 आरोपियों पर आज मानसा की माननीय अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इन सभी पर विभिन्न धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि आज उनके मन को कुछ सुकून मिला है।
कोर्ट ने आरोपियों पर फ्रेम किए चार्ज
सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि आज मन को कुछ सुकून मिला है क्योंकि आज माननीय अदालत द्वारा अरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों द्वारा हर बार केस को डिस्चार्ज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती थी जिसके चलते हर किसी को अर्जी लगाने का राइट होता है।
गोल्डी बराड़ की हत्या पर बोलने से किया इंकार
वहीं, अमेरिका में गोल्डी बराड़ के कत्ल की चल रही चर्चा को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह अभी तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार की शह के बिना यह कुछ भी नहीं करते क्योंकि अंदर जेल में बैठे इतना बड़ा धंधा चल रहे हैं और अन्ना यह द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा पांच करोड़ रुपये महीना कमा रहा है।अधिकारियों पर भी लगाए आरोप
वहीं, उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू पंजाब में सात और आठ जनवरी को हुई है जब वह पंजाब की जेल में मौजूद था वहीं उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस की भी ऐसे अधिकारी हैं जो देश छोड़कर विदेश जा चुके हैं। क्या पुलिस को अभी तक पता नहीं कि कौन वह अधिकारी हैं जो लॉरेंस की इंटरव्यू के बाद देश छोड़कर चले गए हैं।वहीं, उन्होंने कहा खेल सिद्धू मूसे वाला के कत्ल को 24 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि जब मेरे छोटे बेटे ने जन्म लिया है तो तभी सरकार हमारे परिवार को नोटिस भेजने लगी।
सिद्धू मूसे वाला कत्ल केस वकील एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने बताया कि सिद्धू मूसे वाला कत्ल मामले से डिस्चार्ज करने के लिए जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई चरणजीत चेतन और जगतार मूसा द्वारा जो अर्जी लगाई गई थी। उसको माननीय अदालत द्वारा खारिज किया गया। वहीं, उन्होंने बताया कि इस केस में स्थाई नामजद व्यक्तियों से क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या इनकी केस में सम्मिलित थी।ये भी पढ़ें: Punjab News: सिख धर्म को छोटा बच्चा बताने वाले बयान पर फंसे अमरपाल सिंह बोनी, सफाई में बोले- 'शब्दों से हुई छेड़छाड़'
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