Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

दिल्ली बम ब्लास्ट केस के दोषी भुल्‍लर को पंजाब HC से भी नहीं राहत, प्री-मैच्योर रिहाई स्‍थगित; 4 जनवरी को अगली सुनवाई तय

दिल्ली बम ब्‍लास्‍ट केस के आरोपित देवेंदर पाल सिंह भुल्‍लकर की प्री-मैच्‍योर रिहाई को हाई कोर्ट ने स्‍थगित कर दिया है। हाई कोर्ट ने भुल्लर के वकील से पूछा घटना दिल्ली की है और सजा भी दिल्ली की अदालत ने दी तो यह याचिका इस हाई कोर्ट में मेंटेनेबल कैसे है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस बाबत कोई कानून है तो चार जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।

By Dayanand SharmaEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 14 Dec 2023 02:29 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली बम ब्लास्ट केस के दोषी भुल्‍लर की प्री-मैच्योर रिहाई स्‍थगित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 1993 के दिल्ली बम विस्फोटों के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर द्वारा प्री-मैच्योर रिहाई की याचिका पर दिल्ली सरकार के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए है। हाई कोर्ट ने भुल्लर के वकील से पूछा घटना दिल्ली की है और सजा भी दिल्ली की अदालत ने दी, तो यह याचिका इस हाई कोर्ट में मेंटेनेबल कैसे है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस बाबत कोई कानून है तो चार जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।

भुल्लर को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करनी चाहिए थी याचिका- वकील

इससे पहले हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि ऐसी याचिका भुल्लर को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करनी चाहिए थी न कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। दिल्ली सरकार के अनुसार सजा दिल्ली में दी गई थी इसलिए याचिका वहीं दायर होनी चाहिए थी। हालांकि, इस मामले में भुल्लर के वकील ने कहा कि याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट समक्ष दायर की गई थी क्योंकि भुल्लर वर्तमान में पंजाब की एक जेल में बंद है।

यह भी पढ़ें: Punjab: हजारों करोड़ के घोटाले को सरकार ने बताया हवा हवाई, हाई कोर्ट ने खार‍िज की अर्जी; याचिकाकर्ता पर पांच लाख जुर्माना

आगे की बहस के लिए स्थगित मामला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने मामले में आगे की बहस के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले 16 अगस्त को, डीलिंग असिस्टेंट रविंद्र सिंह बिष्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और सजा समीक्षा बोर्ड के लिए हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दी थी कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई का मामला बोर्ड के समक्ष लंबित है बोर्ड चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के मामले का फैसला करेगा।

भुल्‍लर ने हाई कोर्ट से यह किया आग्रह

इस मामले में भुल्लर ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर कहा है कि वह पिछले 27 सालों से जेल में है और नियमों के अनुसार उसका 14 वर्ष जेल में रहना अनिवार्य है और सजा माफी के लिए 20 वर्ष कैद में रहना जरुरी है और वह तो पिछले 27 वर्षों से जेल में है और उसकी सजा माफी की अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए अब भुल्लर ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि उसे प्री-मैच्योर रिहाई के सरकार को आदेश जारी करे।

वर्ष 2011 में सुनाई गई थी सजा

दविंदर पाल सिंह भुल्लर को वर्ष 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके के लिए वर्ष 2011 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी, स्वास्थ्य कारणों के चलते,सिख संगठनों व एसजीपीसी के प्रयासों के बाद भुल्लर की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था। भुल्लर पहले तिहाड़ जेल में बंद था लेकिनस्वास्थ्य कारणों से एक विशेष व्यवस्था के तहत उसे 2015 में ही पंजाब की अमृतसर जेल में भेज दिया गया था।

यह भी पढ़ें: Punjab: जेल में कैदी से मारपीट मामले में नया मोड़, HC ने हलफनामे को ठहराया झूठा; ADGP और DIG को अदालत में हाजिर होने के आदेश

याद रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2019 को दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में भुल्लर सहित आजीवन कारावास का सामना कर रहे आठ सिख कैदियों को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष छूट देने के अपने फैसले की जानकारी दी थी। केंद्र ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भुल्लर की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने तिहाड़ जेल से दविंदर पाल सिंह भुल्लर की समयपूर्व रिहाई पर कोई निर्णय नहीं लिया । जिसके चलते उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्री-मैच्योर रिहाई की गुहार लगाई है।