Punjab News: आय से अधिक संपत्ति केस, बर्खास्त AIG आशीष कपूर और उनकी पत्नी को नियमित जमानत; जानिए पूरा मामला
Punjab News आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त एआइजी आशीष कपूर और उनकी पत्नी को नियमित जमानत दे दी गई है। विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया है कि एजेंसी द्वारा आशीष कपूर और उनकी पत्नी कमल कपूर की 1-08-2017 से 31-08-2022 तक की संपत्ति खंगाली। इसमें सामने आया कि उन्होंने अवैध तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली में संपत्ति बनाई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे बर्खास्त एआइजी आशीष कपूर और उनकी पत्नी को राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग को स्वीकार कर लिया है। विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया है कि एजेंसी द्वारा आशीष कपूर और उनकी पत्नी कमल कपूर की 1-08-2017 से 31-08-2022 तक की संपत्ति खंगाली।
अवैध तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली में संपत्ति बनाई
इसमें सामने आया कि उन्होंने अवैध तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली में संपत्ति बनाई है। आशीष कपूर की तरफ से परिवार समेत विदेशी दौरों व ऐशो आराम का जीवन जीने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। वे बार-बार विदेश में टेनिस खेलने गए।
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30 मई को एफआइआर दर्ज कर किया था गिरफ्तार
उनको आमदन के प्रत्यक्ष स्रोतों से कुल आमदनी 2,44,64,871 रुपये हुई जबकि इसी समय में उनके द्वारा 5,60,91,650 रुपये खर्च किए गए। इसी तरह उनकी तरफ से 3,16,26,779 रुपये अधिक खर्च किए गए। आशीष कपूर के खिलाफ 30 मई को एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
राजजीत की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला आने तक 10 अक्टूबर को हुंदल को अंतरिम जमानत दी थी। राजजीत के खिलाफ विजिलेंस ने 20 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआइआर दर्ज की थी। इसी मामले में अब हुंदल ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है।