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Punjab Dry Day: पंजाब में चार दिनों के लिए 'ड्राई डे' घोषित, एक जून को मतदान वाले दिन स्कूल-दफ्तर भी रहेंगे बंद

पंजाब में एक जून को छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ ही चार दिन के लिए ड्राई डे का भी एलान किया गया है। प्रदेश में इस दिन सरकारी दफ्तरों बोर्ड कारपॉरेशन शैक्षिणक संस्थानों के लिए शनिवार को गजटिड छुट्टी रहेगी। वोटिंग के मद्देनजर 30 मई को शाम पांच बजे से एक जून को शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा।

By Jagran News Edited By: Gurpreet Cheema Updated: Tue, 28 May 2024 08:22 PM (IST)
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पंजाब में चार दिनों के लिए 'ड्राई डे' घोषित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में एक जून को आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस दिन विशेष छुट्टी का एलान किया है। साथ ही प्रदेश में तीन दिन ड्राई डे भी रहेगा। 30 मई से एक जून तक और फिर चार जून को चुनाव नतीजों वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कारपॉरेशन, शैक्षिणक संस्थानों के लिए शनिवार को गजटिड छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 के अधीन भी की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

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एक जून को शाम 7 बजे तक ड्राई डे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि 1 जून को वोटिंग के मद्देनजर 30 मई को शाम पांच बजे से एक जून को शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा नतीजों वाले दिन भी राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया है। सिबिन सी ने कहा कि 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 

वोटरों को बढ़ चढ़ कर अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपना योगदान डालने की अपील की जिससे निर्वाचन आयोग के ’इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।