पंजाब में हर वर्ष होगी 1800 कांस्टेबल और तीन सौ सब इंस्पेक्टरों की भर्ती, परीक्षा मई-जून महीने में होगी
पंजाब पुलिस में अब हर वर्ष 1800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। अगले चार वर्षों में 7200 कांस्टेबलों समेत 8400 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती प्रकिया को पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में पटवारियों के 710 पद भरने की मंजूरी भी दे दी है।
By Jagran NewsEdited By: Babli KumariUpdated: Tue, 13 Dec 2022 08:43 AM (IST)
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब पुलिस में अब हर वर्ष 1800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। हर वर्ष नवरी महीने में विज्ञापन जारी किया जाएगा और लिखित परीक्षा मई-जून महीने में ली जाएगी। 15 से 30 सितंबर के बीच उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट होंगे और नवंबर में परिणाम घोषित किया जाएगा।
पटवारियों के 710 पद भरने की मंजूरी भी दी
अगले चार वर्षों में 7200 कांस्टेबलों समेत 8400 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती प्रकिया को पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में पटवारियों के 710 पद भरने की मंजूरी भी दे दी है। इसी तरह नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) की गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग को एनसीसी, मुख्य कार्यालय, इकाइयों और केंद्रों में पैस्को द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत 203 कर्मचारी नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। क्रशर मालिकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कैबिनेट ने पर्यावरण प्रबंधन कोष (ईएमएफ) की दोहरी अदायगी रोकने के लिए नई क्रशर नीति में संशोधन को मंजूरी दी है।
क्रशर मालिकों की मांग पर विचार करते हुए कैबिनेट में निर्णय किया गया
इसके मुताबिक ईएमएफ की अदायगी एक रुपये प्रति क्यूबिक फुट की दर से करनी अनिवार्य है, जो क्रशर मालिकों को अपनी रिटर्न के साथ जमा करवानी होती है। नई नीति के मुताबिक एक ही रेत पर स्क्रीनिंग प्लांटों और क्रशरों को दो बार ईएमएफ की अदायगी करनी पड़ती है। क्रशर मालिकों की मांग पर विचार करते हुए कैबिनेट में निर्णय किया गया कि अगर सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि पर्यावरण प्रबंधन कोष की रकम स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा पहले ही उस मात्रा के लिए अदा की जा चुकी है जो खुले बाज़ार में बेची गई और सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची गई, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रबंधन कोष की रकम को स्क्रीनिंग प्लांट को दो महीने में वापस किया जाएगा।नहरी पानी का गैर सिंचाई में प्रयोग करने पर सरकार वसूलेगी टैक्स
पंजाब कैबिनेट ने उत्तरी भारत नहर और ड्रेनेज एक्ट, 1873 में संशोधन का निर्णय किया है। इसके तहत नहरी पानी का गैर सिंचाई में प्रयोग होने पर सरकार टैक्स वसूल करेगी। जिससे सरकार को 186 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।
चीफ व्हिप को मंत्री का दर्जा, बढ़ेगा खर्च
‘एक विधायक एक पेंशन’ का बिल लाने वाली और खर्चे घटाने के दावे करने वाली आप सरकार ने ‘दी सैलरीज एंड अलाउंसेज आफ दी चीफ व्हिप इन पंजाब लेजिसलेटिव असेंबली एक्ट, 2022’ बनाने की मंजूरी दी है। इस एक्ट के बनने के बाद चीफ व्हिप प्रो. बलजिंदर कौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। वह तलवंडी साबो से विधायक हैं।राज्य सरकार ने चीफ व्हिप को मंत्रियों के बराबर दर्जा, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं देने का निर्णय किया है। सरकार का तर्क है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में पार्टी का चीफ व्हिप अहम भूमिका अदा करता है और सदन की कार्यवाही सुचारू व प्रभावशाली तरीके से चलाना सुनिश्चित बनाता है।यह भी पढ़ें- Punjab News: थाने के रास्ते ट्रक से बंधे पंजाब के चोर का वीडियो वायरल, गेहूं की चोरी करने पर मिली यह सजा
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