Punjab News: धोखाधड़ी में बेकसूर पाए गए पिता-पुत्र, हाईकोर्ट ने SSP को अपनी जेब से 5-5 हजार का मुआवजा देने का दिया आदेश
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के एसएसपी को जमकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की असंवेदनशीलता के चलते तीसरी बार जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेने वाले पिता-पुत्र की याचिका पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त आदेश जारी किए व चेतावनी देते हुए कहा कि एसएसपी को मुआवजे के तौर पर अपनी जेब से पिता-पुत्र को 5-5 हजार रुपये देने होंगे।
By Inderpreet Singh Edited By: Shoyeb AhmedUpdated: Fri, 27 Oct 2023 11:11 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की असंवेदनशीलता के चलते तीसरी बार जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेने वाले पिता-पुत्र की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने जालंधर के एसएसपी को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त आदेश जारी न करते हुए चेतावनी दी और मुआवजे के तौर पर अपनी जेब से पिता-पुत्र को 5-5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता पाए गये बेकसूर
याचिका दाखिल करते हुए गुरशरण सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि धोखाधड़ी के मामले में पुलिस जांच कर रही थी और इस मामले में याचिकाकर्ताओं को बेकसूर पाया गया। बेकसूर पाने के बाद भी उनका नाम बार-बार इस मामले में घसीटा गया जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।उस याचिका पर पुलिस ने सही कार्रवाई का विश्वास दिलाया जिसके चलते इसे वापिस ले लिया गया। विश्वास दिलाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को परेशान किया गया और उन्हें दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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