सात साल की बेटी के पेट में हुआ दर्द, मां ने कारण जाना तो उड़ गए होश
चंडीग़ढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी सात साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना डाला। उसकी पत्नी काम पर चली गई तो उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Tue, 29 May 2018 08:42 PM (IST)
जेएनएन, चंडीगढ़। यहां एक व्यक्ति ने अपनी सात सात की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां काम पर गई थी तो पिता ने उससे दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को बाद में डरा-धमका कर इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताने को कहा। बाद में बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो उसने मां को पिता की करतूत के बारे में बताया। अदालत ने पिता को अब 15 साल कैद की सजा सुनाई है।
अपनी सात साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 15 साल कैद की सजा जिला अदालत की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज पूनम आर.जोशी की कोर्ट ने पिता को आईपीसी की धारा 376(2)(एफ)(आई) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सजा सुनाते हुए जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिता द्वारा बच्ची से किए ऐसे कृत्य में नरमी बरतना दूर की बात है। सजा में नरमी सोची भी नहीं जा सकती।
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दोषी व्यक्ति के खिलाफ बच्ची की मां ने शिकायत दी थी। हालांकि कोर्ट में गवाही के दौरान बच्ची के मां अपने बयानों से मुकर गई। लेकिन सात साल की बच्ची ने अपने बयान नहीं बदले। सजा का फैसला आने के बाद बच्ची की मां रोते हुए बोली कि उसके पति बेकसूर थे। शिकायत तो डॉक्टर ने दी थी जिसके पास वह बेटी को चेक करवाने आई थी। पत्नी ने कहा कि पुलिस भी यही कह रही थी कि अगर वह शिकायत नहीं देगी तो उसे भी फंसा देंगे।
मामले के अनुसार, 16 अक्टूबर 2017 को महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी थी कि वह अपनी सात साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। शिकायत में कहा था कि वह प्राइवेट नौकरी करती है। उनके दो बच्चे हैं। बेटी की उम्र सात साल है और एक बेटा है जिसकी उम्र आठ साल है। एक दिन उसने काम से छुट्टी की और वह घर पर ही थी।
महिला ने कहा कि शाम को बेटी ने बताया कि उसके पेट में दर्द है। इसके बाद वह बेटी को पीजीआइ ले गई। रास्ते में बेटी ने बताया कि दो दिन पहले जब घर पर कोई नहीं था तो पापा ने उसके साथ गलत हरकत की। बेटी ने ये भी कहा कि पापा ने बोला था कि किसी को बताया तो उसकी पिटाई करेंगे।यह भी पढ़ें: कैप्टन बोले- सिद्धू के बेटे ने बिना कोई पैसा लिए 13 माह किया काम, काबिलियत पर दी नियुक्ति
इसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एफ)(आई)और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत केस दर्ज किया।तीन दिनों में दूसरा ऐसा मामला
पिछले तीन दिनों में ऐसा दूसरा मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट ने अपनी बेटी से रेप मामले में पिता को सजा सुनाई। कोर्ट ने 25 मई को एक पिता को अपनी 16 और सात साल की बेटियों से दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी।
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