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Punjab News: पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, संपत्ति विवाद में मिली अंतरिम जमानत

Punjab News पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा को हाई कोर्ट से राहत मिली है। संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट ने जीरा को अंतरिम जमानत दे दी है। जीरा के गांव बग्गी में पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के चाचा महेंद्रजीत सिंह का गांव के ही गुरलाल सिंह के साथ आठ एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था।

By Dayanand Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Thu, 04 Jul 2024 10:55 AM (IST)
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संपत्ति विवाद में दर्ज एफआइआर में हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को बुधवार को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जीरा में छह जून को संपत्ति विवाद में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में जो एफआइआर दर्ज की गई थी उस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर तक जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं।

राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया केस: जीरा

जीरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जब वह घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे तो कैसे उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा सकता है।

जीरा ने इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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आठ एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

बता दें कि जीरा के गांव बग्गी में पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के चाचा महेंद्रजीत सिंह का गांव के ही गुरलाल सिंह के साथ आठ एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर छह जून को दोनों गुटों में झगड़ा हो गया और गोली चल गई। उक्त घटना में गुरलाल सिंह की टांग में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने कुलबीर सिंह जीरा समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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