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पंजाब के पंचायतों में अब ब्लॉक स्तर पर आरक्षण, राज्यपाल ने संशोधन बिल को दी मंजूरी; अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव

पंजाब (Punjab News) में पंचायत चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने पंचायत राज संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायतों में आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी खत्म हो गई है। अब ब्लॉक स्तर पर आरक्षण होगा। माना जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर मध्य में करवाए जा सकते हैं।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 18 Sep 2024 09:53 AM (IST)
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पंजाब में अक्टूबर मध्य में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। (फाइल फोटो)
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में चार सितंबर को पारित पंचायत राज संशोधन बिल को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इससे पंचायतों में आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी समाप्त हो गई है। पहले पंचायत को रिजर्व किया जाता था, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर आरक्षण होगा।

अक्टूबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

बिल मंजूर होने से राज्य में 13,241 पंचायतों के चुनाव की तस्वीर भी साफ होने लगी है। माना जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर मध्य में करवाए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत भुल्लर ने यह बिल विधानसभा में पेश किया था।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि सरकार पंचायतों में पार्टीबाजी समाप्त करना चाहती है, इसलिए पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल समाप्त कर रही है।

नए सिरे से ब्लॉकों का होगा आरक्षण

मंत्री ने पंचायती राज संशोधन बिल 2024 पेश किया था, जिसमें पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण खत्म करना था। पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला रूल्स (नियम) में आता है।

रूल्स बदलने का अधिकार कैबिनेट के पास है, जबकि रोटेशन आधार पर आरक्षण खत्म करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी इसलिए सरकार ने पंचायती राज संशोधन बिल 2024 पास करवाया।

पंजाब में पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। डीसी स्तर पर नए सिरे से ब्लॉकों का आरक्षण होगा, जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। फिर राज्य चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा।

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