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Punjab News: हरिके वेटलैंड सैंक्चुअरी में अवैध निर्माण पर सरकार ने नहीं दिया जवाब, अब हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Punjab News फिरोजपुर में हरिके वेटलैंड सैंक्चुअरी में अवैध निर्माण पर नौ महीने बाद भी पंजाब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिरोजपुर तरनतारन और कपूरथला जिले में फैले सैकड़ों एकड़ वेटलैंड पर बड़े स्तर पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 11 Aug 2024 01:56 PM (IST)
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पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फिरोजपुर स्थित हरिके वेटलैंड सैंक्चुअरी में अवैध निर्माण पर सरकार ने नौ माह बाद भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने इस रवैये पर फटकार लगाते हुए पंजाब सरकार को दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उन्होंने यह राशि पीजीआइ चंडीगढ़ के गरीब मरीज कल्याण कोष में जमा कर कोर्ट में उसकी रसीद जवाब के साथ पेश करने का आदेश दिया।

वेटलैंड पर बड़े स्‍तर पर हो रहे कब्‍जे

फिरोजपुर निवासी जसकिरण जीत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिरोजपुर, तरनतारन और कपूरथला जिले में फैले सैकड़ों एकड़ वेटलैंड पर बड़े स्तर पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। याची के अनुसार, फिरोजपुर जिले में स्थित हरिके वेटलैंड सैंक्चुअरी की नियमों के अनुसार सेल डीड जारी नहीं की जा सकती।

सैंक्चुअरी में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू

पंजाब सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी की थी, लेकिन वर्ष 2007 व 2008 के बीच इस जमीन के कुछ हिस्से की सेल डीड कर दी गई। अगस्त, 2015 तक इस सैंक्चुअरी में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो गए, जिसमें दो गुरुद्वारे भी शामिल हैं। याची ने हाई कोर्ट में कुछ फोटो सौंपते हुए बताया कि फोटो साफ दर्शाते हैं कि वैटलैंड फेंसिंग के भीतर निर्माण कार्य जोरों पर किया जा रहा है।

2016 में निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए थे आदेश

याची ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को उचित निर्देश दिए जाएं, ताकि अवैध कब्जा रोका जा सके। हाई कोर्ट ने 2016 में निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डीसी व एसएसपी सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।

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याची ने कहा कि इस सैंक्चुअरी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और यहां किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने चाहिएं। इसके बावजूद बिजली विभाग ने एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया है, जिस कारण प्रवासी पक्षी, जो यहां आकर बैठते हैं, उनकी जान को खतरा बन गया है।

हाईकोर्ट ने डीसी के रवैये पर उठाए थे सवाल

सुनवाई के दौरान याची पक्ष के वकील ने कहा था कि अभी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में निर्माण कार्य जारी है, जबकि हाई कोर्ट 2016 में यथास्थिति के आदेश जारी कर चुका है। फिरोजपुर के डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हाई कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुआ है।

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हाई कोर्ट ने 15 नवंबर, 2023 को डीसी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ समय पहले तक वह अवैध निर्माण की बात मान रहे थे और अब अचानक उनका रुख बदल गया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने डीसी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही दो गुरुद्वारों को लेकर जवाब मांगा था कि वे वनक्षेत्र के बाहर हैं या सेंक्चुरी के भीतर।

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