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Punjab: राज्यपाल पुरोहित ने जायदाद का तबादला समेत तीन बिलों को दी मंजूरी, अब पंजाब को होगी 1000 करोड़ रुपये की आमदनी

Punjab News पंजाब में तीन बिलों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मंजूरी दे दी है। इन बिलों से पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल जायदाद का तबादला (पंजाब संशोधन) और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है।

By Inderpreet Singh Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 07 Jan 2024 06:11 PM (IST)
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राज्यपाल पुरोहित ने जायदाद का तबादला समेत तीन बिलों को दी मंजूरी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में नवंबर माह में पास किए गए तीन बिलों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मंजूरी दे दी है। इन बिलों से पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, जायदाद का तबादला (पंजाब संशोधन) और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है।

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरे पंजाब में नहीं था लागू

बता दें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक्ट है जो अभी तक पूरे पंजाब में लागू नहीं था। इस एक्ट की धारा 58 के तहत 1975 और 1979 में सरकार ने दो अलग अलग अधिसूचना जारी करके इसको लागू किया था अब इस एक्ट को पूरे पंजाब में लागू कर दिया है। 1975 में यह केवल जिलों में और 1979 में सभी ब्लाकों में लागू करने के लिए अधिसूचना की गई थी।

सरकार ने यह बिल पारित करके अब पूरे पंजाब को इसमें किया शामिल

इस बिल का संबंध रजिस्ट्री रखकर कर्ज लेने से है। 1882 के एक्ट में रजिस्ट्री रखकर लोन लेने का प्राविधान केवल देश के चार शहरों में ही था। समय के साथ सरकार ने इसे जिलों और ब्लॉक में भी लागू कर दिया लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे नए शहर बस गए जहां पर यह लागू नहीं होने के बावजूद बैंक बड़े स्तर पर कर्ज दे रहे थे। सरकार ने यह बिल पारित करके अब पूरे पंजाब को इसमें शामिल कर लिया है। अब प्रापर्टी की रजिस्टरी रखकर कर्ज लेने के लिए दस्तावेज को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करवाना होगा।

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बैंकों के मैनेजर को दी गई सब रजिस्‍टार की पावर

बैंकों के मैनेजर को एक्ट की धारा 59 में सब रजिस्ट्रार की पावर दे दी गई है। यानी अब सरकार के पास इस पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी आएगी। इसी प्रकार इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल 2023, यह बिल खून के रिश्ते के बाहर जरनल पावर आफ अटार्नी बनाने के लिए जहां दो फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाने के लिए लाया गया है वहीं ब्लड रिलेशन और पति व पत्नी के नाम पर अगर पावर आफ अटार्नी बनाई जाती है तो पहले की तरह 2000 रुपए देने होंगे।

यह बिल सुप्रीम कोर्ट के सूर्या वल्लभ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के संदर्भ दिए गए फैसले के अनुरूप लाया गया। जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और यूटी ने शपथ पत्र दिए थे कि पावर आफ अटार्नी के जरिए तरह के प्रापर्टी के मलकीयत से संबंधित मामले फंसे रहते हैं।

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पावर ऑफ अटार्नी मालकी का नहीं देती हक

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटार्नी मालकी का हक नहीं देती। पावर ऑफ अटार्नी लेने वाले सिर्फ एजेंट है। यह हमेशा टूटने योग्य है। यदि पावर आफ अटार्नी लेने और देने वाला मर जाए या मुकर गया तो यह खत्म समझा जाएगा। यह बिल पावर ऑफ अटार्नी की बजाए प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसी के सेक्शन 2 में कर्ज लेकर वाहन लेने वालों पर भी 0.25 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी।

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