11 साल पुराना मामला...PUNBUS से करोड़ों का घोटाला, फिर भी जांच पूरी नहीं कर पाई पंजाब पुलिस; HC ने DGP को किया तलब
एफसीआई के अधिकारियों और प्राइवेट मिलर की मिलीभगत से पनबस को करोड़ों की चपत के मामले में शिकायत के 11 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब तलब किया है। 2012 में एफसीआई की फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान खुलासा हुआ था कि अनाज के 8 ट्रक जिन्हें कागजों में दिखाया गया था वह असल में मौजूद ही नहीं थे।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Punjab News: एफसीआई के अधिकारियों और प्राइवेट मिलर की मिलीभगत से पनबस को करोड़ों की चपत के मामले में शिकायत के 11 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
अनाज के आठ ट्रक नहीं थे मौजूद
याचिका दाखिल करते हुए पटियाला निवासी संदीप गोयल ने एडवोकेट सन्नी कुमार सिंगला के माध्यम से अनाज घोटाले की हाईकोर्ट को जानकारी दी। याची ने बताया कि 2012 में एफसीआई की फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान खुलासा हुआ था कि अनाज के 8 ट्रक जिन्हें कागजों में दिखाया गया था वह असल में मौजूद ही नहीं थे।
बाद में पता चला कि इनके लिए जो प्रमाणपत्र जारी किए गए थे वे भी फर्जी थे। याची ने बताया कि मिलर ने एफसीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर यह करोड़ों का घोटाला किया था जिससे पनबस को करोड़ों रुपये का चूना लगा था।
पंजाब पुलिस पूरी नहीं कर पाई जांच
इस मामले में पनबस ने 2012 में पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच का निवेदन किया था। सितंबर 2013 में डीजीपी को वित्तीय नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई थी।
इस सब के बावजूद अभी तक इस मामले में जांच पूरी नहीं की जा सकी है। याची ने आरटीआई के माध्यम से पंजाब पुलिस ने जांच के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है।
पंजाब डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
याची ने कहा कि इस मामले में सरकारी अधिकारी किसी न किसी प्रकार से जांच को धीमा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते अभी तक दोषियों की पहचान नहीं हो सकी है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है।
हाईकोर्ट ने इतने लंबे समय से जांच लंबित होने पर हैरानी जताते हुए अब पंजाब के डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
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