Chandigarh News: दुष्कर्म के आरोपित की सजा को रद कर हाई कोर्ट ने किया रिहा, कहा- 'धोखा देने का इरादा जरूरी'
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए दुष्कर्म के आरोपित एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के आरोप में बरी कर दिया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के आरोप में बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की गवाही के अनुसार, वह अपीलकर्ता से केवल एक बार पहले मिली थी। उसी दिन उसने उसके साथ भागने का फैसला किया था।
अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले में इस अदालत को यह बेहद असंभव लगता है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता से दूसरी बार मिलने के बाद ही उससे शादी करने का झूठा वादा किया होगा। कोर्ट ने कहा अगर यह मान भी लिया जाए कि ऐसा वादा किया गया था तो भी अपीलकर्ता अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
हाई कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यमुना नगर द्वारा पारित सजा के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ एक व्यकित्व द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता को धारा 376 आईपीसी के तहत सात साल के सश्रम कारावास, धारा 363 आईपीसी के तहत दो साल और धारा 366 के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एफआईआर के मुताबिक, कथित पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपित के साथ अपना घर छोड़कर गई थी। वह उसे एक ट्यूबवेल में ले गया जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कथित पीड़िता की मेडिको-लीगल जांच की गई और एफआईआर में दुष्कर्म के आरोप जोड़े गए। अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि महिला बालिग है और स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गई थी।
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