मोहाली में चल रहे पक्के मोर्चे के मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, DGP को किया तलब
मोहाली के वाईपीएस चौक पर पिछले कई महीनों से सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद सिखों की रिहाई के लिए धरना जारी है। सिख जत्थेबंदियों ने सात जनवरी को यहां पक्का मोर्चा लगाया था। मोहाली-चंडीगढ़ के लोगों को धरने की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं।
By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaUpdated: Wed, 17 May 2023 12:57 PM (IST)
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चे के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को तलब किया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को कई बार इस मामले का हल निकाले जाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
हाई कोर्ट ने कहा, "सरकार इस मामले में अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही है, अब भी सरकार समय मांग रही है।" अदालत ने आगे कहा कि पिछली सुनवाई सरकार को एक महीने का समय दिया गया था, लेकिन धरना अभी तक जारी है।
कई महीनों से चल रहा है धरना
बता दें कि मोहाली के वाईपीएस चौक पर पिछले कई महीनों से सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद सिखों की रिहाई के लिए धरना जारी है। सिख जत्थेबंदियों ने सात जनवरी को यहां पक्का मोर्चा लगाया था। बॉर्डर पर लगे इस मोर्चे के कारण मोहाली फेस-7,8 समेत चंडीगढ़ के ट्रैफिक को अंदरूनी सड़कों या अन्य वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।हाई कोर्ट ने सरकार को दिए कई मौके
इस धरने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को इस विवाद का शांतिपूर्वक हल निकाले जाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि "हम जानते हैं कि यह संवेदनशील मामला है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा भी कुछ किया जाता है नजर नहीं आ रहा है। हम सरकार को एक मौका देना चाहते हैं।"
वहीं, अब हाई कोर्ट ने कहा है कि लगातार दिए गए मौकों के बावजूद सरकार कोई भी कार्रवाई करने में अब तक नाकाम रही है, लिहाजा अब डीजीपी खुद हाई कोर्ट में पेश हों और इस पर जवाब दें। इसी आदेश के साथ मामले की सुनवाई 24 मई तक स्थगित कर दी गई है।
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