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Punjab News: सदन की लाइव कवरेज मामले का हाईकोर्ट ने किया निपटारा, विपक्षी नेताओं को टीवी पर नहीं दिखाए जाने का लगा आरोप

पंजाब में विधानसभा सत्र की लाइव कवरेज के दौरान सिर्फ सरकार और उनके नेताओं को दिखाए जाने के मामले का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि सरकार के नेताओं के ऊपर कैमरा जूम किया जाता है और विपक्षी नेताओं का पूरा भाषण तक नहीं दिखाया जाता है।

By Dayanand Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 09 Aug 2024 04:18 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा में लाइव प्रसारण मामले का हाईकोर्ट ने किया निपटारा (जागरण फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा सत्र की लाइव कवरेज के दौरान सिर्फ सरकार और उनके नेताओं को दिखाए जाने के आरोप की कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने बाजवा को कहा कि वह इस बाबत अपना मांग पत्र विधानसभा के स्पीकर को दें व स्पीकर उस पर उचित निर्णय लें। बाजवा ने सदस्यों के भाषणों की पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया था। बाजवा ने याचिका में आरोप लगाया है कि जब सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में बोल रहे होते हैं, तो कैमरे को फोकस किया जाता है।

पूरा ऑडियो उठाया जाता है और साथ ही बोलने वाले पर कैमरा जूम किया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन बोल रहा है। दूसरी ओर जब विपक्षी नेता बोलते हैं तो भाषण का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया जाता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विपक्ष के विधायक और सरकार के विधायक दोनों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए भेदभाव उनके मतदाताओं के साथ होता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया था। हालांकि, कोई समाधान नहीं किया गया।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने बाजवा से पूछा था कि वह पहले इस बात का पता करें कि लाइव प्रसारण चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। सीधा प्रसारण कौन चला रहा है, क्या यह एक निजी कंपनी है या कोई और, क्या कोई कानून है जिसके तहत यह शासित है।

इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें प्राप्त आरटीआई के अनुसार पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से सूचना और जनसंपर्क विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है। आरटीआई जवाब में कहा गया पंजाब विधानसभा ने आज तक सदन की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट के संबंध में कोई नियम, निर्देश और दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं।

यह भी कहा गया कि पंजाब विधानसभा में वर्चुअल कार्यवाही के प्रसारण पर होने वाले खर्च की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब से प्राप्त की जा सकती है। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए कोई खर्च नहीं किया जाता है।

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