पंजाब सरकार को HC का झटका, पत्रकार भावना के खिलाफ दर्ज FIR रद्द; कोर्ट ने कहा- 'आरोप साबित करने में विफल रही जांच एजेंसी'
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार भावना गुप्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। एफआईआर रद्द करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को पीड़ित या उसके परिवार की जाति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में अदालत यह नहीं मान सकती कि आरोपित को पीड़िता की जाति या आदिवासी पहचान के बारे में पता था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार भावना गुप्ता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और जातिवादी टिप्पणी करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है।
मई, 2023 में दिल्ली के एक टीवी की पत्रकार भावना गुप्ता के साथ कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337, 427 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, सभी को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
परिवार की जाति के बारे में नहीं थी कोई व्यक्तिगत जानकारी
एफआईआर रद्द करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को पीड़ित या उसके परिवार की जाति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में अदालत यह नहीं मान सकती कि आरोपित को पीड़िता की जाति या आदिवासी पहचान के बारे में पता था।इसे देखते हुए इसे साबित करने का प्राथमिक दायित्व शिकायतकर्ता पर है, न तो राज्य और न ही शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को पीड़ित की जाति के बारे में पता था। फिर उनकी स्पष्ट चुप्पी बहुत कुछ साबित करती है।
गुप्ता के वकील ने यह दिया तर्ज
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला गगन नामक व्यक्ति के बयान पर आधारित है, जिसने खुद को एससी/एसटी समुदाय से बताया। यह आरोप लगाया गया कि परमिंदर सिंह रावत नामक व्यक्ति की कार, जिसमें भावना गुप्ता और कैमरा पर्सन मृत्युंजय कुमार बैठे थे, उसने गगन को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसे चोटें आईं।यह भी पढ़ें: 'एक थी कांग्रेस' पर पंजाब में सियासी घमासान, अब नवजोत सिद्धू ने AAP को सुनाई खरी-खरी; बोले- उधार की है लोकसभा सीट
एफआइआर में कहा गया कि गुप्ता ने गगन के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां भी कीं। गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता को नहीं जानती और यह अचानक हुई दुर्घटना थी, जिसके कारण कथित तौर पर मारपीट हुई।
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