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Chandigarh Mayor Election: कोर्ट ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव करवाने से HC का इनकार, वीडियोग्राफी कराने के दिए आदेश

Chandigarh Mayor Election पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव करवाने से से इंकार करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को मेयर चुनावों की वीडियोग्राफी कराई जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की डिवीजन बेंच चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

By Jagran News Edited By: Nidhi Vinodiya Updated: Wed, 17 Jan 2024 11:05 PM (IST)
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कोर्ट ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव करवाने से HC का इनकार, वीडियोग्राफी कराने के दिए आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Chandigarh Mayor Election:पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव करवाने से से इंकार करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को मेयर चुनावों की वीडियोग्राफी कराई जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की डिवीजन बेंच चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

 HC की निगरानी में चुनाव कराने की थी मांग 

याचिका में मेयर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाने की मांग की गई थी और साथ यह चुनाव हाईकोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में चंडीगढ़ के डी सी, डीजीपी और नगर निगम कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया था।

उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की भी मांग की 

बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। कुलदीप कुमार ने कल होने वाले मेयर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाने की मांग की है। साथ यह चुनाव हाईकोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में चंडीगढ़ के डीसी, डीजीपी और नगर निगम कमिश्नर को पक्ष बनाया गया है।