' आजादी से पहले के कानून लागू तो कैसे माने देश को स्वतंत्र?' चंडीगढ़ में बोले गृहमंत्री अमित शाह
चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई-समन सिस्टम के उद्घाटन कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि तीन आपराधिक कानून में सजा का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने कहा कि उस देश को कैसे स्वतंत्र मान सकते हैं जब उस देश में पारित कानून आजादी से पहले के ही हैं।
एएनआई, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तीन आपराधिक कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि इन कानूनों में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इनका उद्देश्य न्याय देना है।
चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन सिस्टम के उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर कोई सुधार 10 साल बाद सबसे बड़ा सुधार साबित होता है, तो वह तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन होगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत पिछले 10 सालों में जो भी सुधार हुए हैं, अगर कोई सुधार 10 साल बाद सबसे बड़ा सुधार साबित होता है, तो वह तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन होगा।
नए आपराधिक कानूनों को लेकर अमित शाह ने कही ये बात
गृह मंत्री ने कहा कि किसी देश को स्वतंत्र कैसे माना जा सकता है, यदि उसकी आपराधिक न्याय प्रणाली वही है, जो किसी दूसरे देश की संसद ने तब पारित की थी, जब वह स्वतंत्र नहीं था? मैं गर्व से कह सकता हूं कि बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) और बीएसए (भारतीय साक्ष्य अधिनियम), तीनों ही हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं।
ये भारतीय संसद में बनाए गए भारतीय कानून हैं। इन कानूनों में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इनका उद्देश्य न्याय देना है, इसलिए यह दंड संहिता नहीं है, यह न्याय संहिता है।
आधुनिक होगा आपराधिक न्याय प्रणाली- अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद भारत में सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल निर्माण की व्यवस्था कर रहा है।
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