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पंजाब में अधिकारियों की मिलीभगत से पनप रहीं अवैध कॉलोनियां, HC पहुंचा मामला; स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

Punjab News पंजाब में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। संबंधित विभागों से एनओसी लिए बिना तैयार की गई इन कॉलोनियों को आवश्यक मंजूरियों के अभाव में मूल भूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

By Inderpreet Singh Edited By: Himani Sharma Updated: Mon, 04 Mar 2024 10:13 PM (IST)
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पंजाब में अधिकारियों की मिलीभगत से पनप रहीं अवैध कॉलोनियां (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियों के निर्माण का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमृतसर की लीगल ऐड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने एडवोकेट विपुल अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में बड़े स्तर पर अवैध कालोनियों का निर्माण जारी है। बिल्डर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलीभगत कर निर्माण कर लेते हैं और इन्हें बेच दिया जाता है। इस कॉलोनियों के कटते समय अधिकारी आंखे मूंदे रहते हैं और बाद में इन्हें खरीदने वालों को असल समस्या का सामना करना पड़ता है।

एनओसी लिए बिना तैयार की गई कॉलोनियां

संबंधित विभागों से एनओसी लिए बिना तैयार की गई इन कॉलोनियों को आवश्यक मंजूरियों के अभाव में मूल भूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। इस मामले को लेकर याची एसोसिएशन ने पंजाब सरकार को कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

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बड़ी संख्‍या में काटी जा रही कॉलोनियां

याची ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में ऐसी अवैध कालोनियां भरी पड़ी हैं और अब भी लगातार ऐसी कॉलोनियां बड़ी संख्या में काटी जा रही हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि प्रदेश भर में ऐसी कॉलोनियों की पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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