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Chandigarh News: जेल में रहते हुए पाकिस्तान से मंगवाई नशा सामग्री, हाईकोर्ट भी हुआ हैरान... गृह सचिव तलब

जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हीरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कैसे जेल से इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए उठाए गए कदमों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव को तलब किया है।

By Dayanand Sharma Edited By: Shoyeb AhmedUpdated: Thu, 11 Jan 2024 02:00 AM (IST)
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जेल में रहते हुए पाकिस्तान से नशा सामग्री मंगवानें पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हुआ हैरान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हीरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि कैसे जेल से इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए उठाए गए कदमों का बुरा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने पंजाब के गृह सचिव से तलब किया है।

बलदेव सिंह ने की थी जमानत के लिए अपील

याचिका दाखिल करते हुए बलदेव सिंह ने एनडीपीएस के मामले में जमानत देने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने जवाब सौपा, तो सामने आया कि याची ने जेल से पाकिस्तान में अपने संपर्क को फोन कर 5 किलो नशीली सामग्री भारत में मंगवाई थी। यह सामग्री प्राप्त करने वालों को अमृतसर पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद याची की भूमिका सामने आई थी।

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हाई कोर्ट ने ये कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि जेल में मौजूद एक व्यक्ति पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए नशा भारत मंगवा रहा है।

हाई कोर्ट ने इस बारे में गृह सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि भविष्य में ऐसा ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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