Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में दो FIR दर्ज, जेल में हुआ था साक्षात्कार; तीन बाद होगी HC में सुनवाई
बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi Interviews) प्रसारित करने के नौ महीने बाद राज्य अपराध शाखा पुलिस स्टेशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले साल 14 और 17 मार्च के इंटरव्यू की प्रतिलिपियां शामिल हैं। हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News: बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi Interviews) प्रसारित करने के नौ महीने बाद, राज्य अपराध शाखा पुलिस स्टेशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो एफआईआर दर्ज कर ली है।
पिछले साल 14 और 17 मार्च के इंटरव्यू की प्रतिलिपियां शामिल हैं। लॉरेंस बयानों के आधार पर, पुलिस ने उसके और अज्ञात गिरोह के सदस्यों पर मामला दर्ज किया है।
इन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हुई FIR
बिश्नोई के बयानों के आधार पर, पुलिस ने उस पर और अज्ञात गिरोह के सदस्यों पर जबरन वसूली, अधिकारियों से जानकारी छिपाने (जहां साक्षात्कार आयोजित किया गया था) और साक्षात्कार के संबंध में सबूत (मोबाइल फोन) नष्ट करने का मामला दर्ज किया है।दूसरी एफआईआर में लॉरेंस और गिरोह के अज्ञात सदस्यों पर आपराधिक धमकी देने, जानकारी छिपाने और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है।
निजी चैनल के पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं
पुलिस ने इंटरव्यू के लिए निजी चैनल के पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं किया है। जबकि टीवी चैनल का जिक्र है। एफआईआर एडीजीपी-सह-निदेशक, जांच ब्यूरो (पंजाब पुलिस) एलके यादव के आदेश पर दर्ज की गई हैं।यादव ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया है, जिसने 23 दिसंबर को स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
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