Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में दो FIR दर्ज, जेल में हुआ था साक्षात्कार; तीन बाद होगी HC में सुनवाई

बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi Interviews) प्रसारित करने के नौ महीने बाद राज्य अपराध शाखा पुलिस स्टेशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले साल 14 और 17 मार्च के इंटरव्यू की प्रतिलिपियां शामिल हैं। हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी है।

By Jagran News Edited By: Preeti Gupta Updated: Sun, 07 Jan 2024 09:11 AM (IST)
Hero Image
लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में दो FIR दर्ज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News:  बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi Interviews) प्रसारित करने के नौ महीने बाद, राज्य अपराध शाखा पुलिस स्टेशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो एफआईआर दर्ज कर ली है।

पिछले साल 14 और 17 मार्च के इंटरव्यू की प्रतिलिपियां शामिल हैं। लॉरेंस बयानों के आधार पर, पुलिस ने उसके और अज्ञात गिरोह के सदस्यों पर मामला दर्ज किया है।

इन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हुई FIR

बिश्नोई के बयानों के आधार पर, पुलिस ने उस पर और अज्ञात गिरोह के सदस्यों पर जबरन वसूली, अधिकारियों से जानकारी छिपाने (जहां साक्षात्कार आयोजित किया गया था) और साक्षात्कार के संबंध में सबूत (मोबाइल फोन) नष्ट करने का मामला दर्ज किया है।

दूसरी एफआईआर में लॉरेंस और गिरोह के अज्ञात सदस्यों पर आपराधिक धमकी देने, जानकारी छिपाने और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है।

निजी चैनल के पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं

पुलिस ने इंटरव्यू के लिए निजी चैनल के पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं किया है। जबकि टीवी चैनल का जिक्र है। एफआईआर एडीजीपी-सह-निदेशक, जांच ब्यूरो (पंजाब पुलिस) एलके यादव के आदेश पर दर्ज की गई हैं।

यादव ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया है, जिसने 23 दिसंबर को स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

HC ने SIT गठित करने का दिया था निर्देश

उच्च न्यायालय ने एडीजीपी-जेल अरुण पाल सिंह के साथ विशेष डीजीपी कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाली पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम की जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि लॉरेंस के शामिल होने के बारे में कोई निर्णायक सबूत नहीं है।

उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की जांच के लिए विशेष डीजीपी प्रबोध कुमार के तहत एक नई एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें- SIT ने किया दावा- राजस्थान की जेल में किया गया था लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू; की FIR दर्ज करने की सिफारिश

बॉलीवुड स्टार और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात कबूली

एसआईटी के अन्य सदस्य विजिलेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक डॉ एस राहुल और डीआइजी नीलांबरी विजय जगदाले हैं। एसआईटी के संबंध में अदालत के निर्देशों का उल्लेख करते हुए, एफआईआर में कहा गया है कि इन्हें आगे की जांच के लिए एसआईटी को भेजा गया है।

मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी है। लॉरेंस ने इंटरव्यू टेप में एक बॉलीवुड स्टार को मारने के अपने उद्देश्य के बारे में बात की थी, जबकि दावा किया था कि उसने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी।

ये इंटरव्यू मारे गए गायक की पहली बरसी से कुछ दिन पहले सामने आए। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह सिद्धू यह दावा करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू एक साजिश का हिस्सा था।

यह भी पढ़ें- लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, दिल्ली के VIP इलाके में हुई मुठभेड़ में शामिल था एक नाबालिग

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर