Move to Jagran APP

Punjab News: फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर लगाम कसेगी मान सरकार, ब्याज सहित वेतन की होगी रिकवरी

पंजाब सरकार जल्द ही फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर लगाम कसने वाली है। सीएम भगवंत मान ने विधानसभा सत्र में कोटफत्ता विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी में जो भी लाभ दिए गए हैं उनकी भी वसूली की जाएगी।

By Jagran News Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 05 Mar 2024 12:30 PM (IST)
Hero Image
फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर लगाम कसेगी मान सरकार।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अब फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विधानसभा सत्र में कोटफत्ता विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों से ब्याज सहित वेतन की रिकवरी की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जाली सर्टिफिकेट वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अनुसूचित जाति, ओबीसी या अन्य किसी प्रकार का जाली सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनसे अब तक दिया गया सारा वेतन ब्याज समेत रिकवर भी किया जाएगा।

23 लोगों के पकड़े जा चुके जाली सर्टिफिकेट

वह विधायक कोटफत्ता के सवाल पर आए अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब तक जाली सर्टिफिकेट लेकर 23 लोगों के नौकरी करने वालों के प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, जबकि पूर्व सरकार में मात्र 7 केस की रद्द किए गए थे।

ये भी पढ़ें: Punjab Assembly: विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेसियों ने सीएम मान के खिलाफ की नारेबाजी, बताया- 'दलित विरोधी'

नौकरी के दौरान दिए गए सारे लाभ होंगे रिकवर

एक अन्य विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर में कहा कि जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट लेकर नौकरियों की है। उनसे नौकरी के दौरान दिए गए सारे लाभ रिकवर किए जाएं। जबकि अकाली विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी ने कहा कि जाली सर्टिफिकेट लेकर डॉक्टर बनने वाले सरकारी नौकरी से निकल जाने के बाद प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, उन पर भी बैन लगाया जाए।

ये भी पढ़ें:  पंजाब में अधिकारियों की मिलीभगत से पनप रहीं अवैध कॉलोनियां, HC पहुंचा मामला; स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।