Ministry of Law and Justice ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 11 न्यायाधीशों की पदोन्नति की अधिसूचना जारी की
पंजाब-हरियाणा HC में कानून-न्याय मंत्रालय ने 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की। अदालत ने इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा कि संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
नई दिल्ली, चंडीगढ़, एएनआई: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की।
अदालत ने इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा कि भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
अर्जुन राम मेघवाल ने दी बधाई
इस पर कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को एक्स पर अपनी शुभकामनाएं दीं।
11 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति के लिए इनके नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए इन नामों की सिफारिश की
इसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बुंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि 20 मई, 2023 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से स्थायी न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की।
पंजाब और हरियाणा के CM और राज्यपालों ने भरी हामी
पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने उपरोक्त सिफारिश पर हामी भी भरी है। प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपरोक्त न्यायाधीशों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था।
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इसमें कहा गया है कि स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने की दृष्टि से हमने परामर्शदाता-न्यायाधीशों की राय और निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है।
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