PM मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाकर बुरे फंसे मंत्री हरभजन सिंह, दोषी पाए गए तो हो सकती है 6 महीने की जेल!
Modi Hatao Desh Bachao Poster पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने बीते दिनों अपने हाथों से एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था - मोदी हटाओ देश बचाओ। पोस्टर लगाते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। अब उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है।
By Swati SinghEdited By: Swati SinghUpdated: Fri, 14 Apr 2023 01:40 PM (IST)
चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए जा रहे पोस्टरों की चर्चा आज कल जोरों-शोरों से हैं। पहले राजधानी दिल्ली में ये पोस्टर लगे और अब पंजाब में इस पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने बीते दिनों अपने हाथों से एक पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था - 'मोदी हटाओ, देश बचाओ'। मंत्री जी की पोस्टर लगाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होते ही अब मंत्री हरभजन सिंह की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं।
मोदी हटाओ, देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले मंत्री हरभजन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। दरअसल, जालंधर में 10 मई को उपचुनाव होने हैं और हरभजन सिंह ने ये पोस्टर जालंधर सेंट्रल एरिया में खुद लगाए थे। जिस समय यह पोस्टर लगाए गए उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी।आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन ले लिया और अब इस एक्शन के चलते पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह बुरे फंस गए हैं।
चुनाव आयोग ने कार्रवाई के दिए आदेश
भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट (आरपीए) की धारा 127 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि इस धारा के तहत अधिकतम छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रवधान है। अब मंत्री जी अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें छह महीने की सजा हो सकती है।
आईए जानते हैं नियम
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल पोस्टर या पैम्पलेट नहीं लगा सकता है। ऐसे पोस्टर जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं,उन्हें छपवा नहीं सकता। जिस पोस्टर पर उसके प्रकाशन और उसके प्रिंटर का नाम और पता नहीं हो उसे छपवाया नहीं जा सकता।अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस धारा के उल्लंघन के जुर्म में छह महीने की सजा का प्रावधान है। छह महीने उस व्यक्ति को जेल में रहना होगा साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना भी है।
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