मोहाली नगर निगम ने शुरू किया पेट डाग्स का रजिशट्रेशन, जान लें नियम, नहीं तो जुर्माने के साथ होगी कार्रवाई
मोहाली में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने पेट डाग्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करते हुए एक महीने का समय दिया है। अगर किसी ने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं करवाया तो उसके बाद निगम कार्रवाई कर जुर्माना लगाएगा।
By Ankesh ThakurEdited By: Updated: Wed, 17 Nov 2021 02:32 PM (IST)
जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। एक माह के भीतर शहरवासियों को पेट डाग्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक माह की समय सीमा के बाद कोई भी बिना पंजीकरण के घर में पालतू कुत्ता नहीं रख पाएगा। एक व्यक्ति केवल दो ही कुत्ते पाल सकेगा।
मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने बताया कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन शुरू दिया गया है। निगम ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी है। इसके बाद सालाना फीस भी 100 रुपये ही रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रकिया ऑनलाइन भी की जा सकती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पर http://petlicense.gov.in/pet-license/citizen-form लॉगिन करना होगा। निगम के उक्त नियम नगर निगम के 50 वार्डों पर ही लागू होंगे। वहीं, जो नया एरिया निगम में आएगा, उसमें यह नियम बाद में लागू किए जाएंगे।
अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने बताया कि कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक महीना पंजीकरण का समय दिया गया है। इसके बाद एक महीना लेट होने पर 100 रुपये, दो महीने लेट करने पर 200 रुपये और दो महीने से ज्यादा देरी होने पर रिन्यूल फीस पांच गुना जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कुत्ते की फिटनेस, टीकाकरण संबंधी पूरी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपनी होगी। अगर किसी पालतू कुत्ता सड़क पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसको निगम की ओर से उठाया जा सकता है। मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा रोजाना 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर पालतू कुत्ता बार-बार घूमता हुआ पाया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कुत्ते का मालिक अपने किसी खतरनाक कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर मालिक कुत्ते की जानकारी छुपाता है तो 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं निगम जल्द ही एक प्रस्ताव लेकर आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति दो लावारिस कुत्तों को भी पालना चाहता है तो नगर निगम की ओर से उसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि उसके लिए व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन समेत अन्य औपचारिकताएं करनी होंगी।
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