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राहत: सीएचबी के मकानों में रियर कोर्टयार्ड का अतिरिक्त निर्माण 75 फीसद तक मंजूर

चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के 60 हजार मकानों में रहने वाले अलाटियों को बड़ी राहत मिल गई है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने मंगलवार को नीड बेस्ड चेंज कमेटी की सिफारिशों को मामूली बदलाव के साथ सहमति दे दी। बोर्ड ने अब इन सिफारिशों को प्रशासन की कंपीटेंट अथारिटी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजने का फैसला लिया है।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 26 Jul 2022 11:32 PM (IST)
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राहत: सीएचबी के मकानों में रियर कोर्टयार्ड का अतिरिक्त निर्माण 75 फीसद तक मंजूर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के 60 हजार मकानों में रहने वाले अलाटियों को बड़ी राहत मिल गई है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने मंगलवार को नीड बेस्ड चेंज कमेटी की सिफारिशों को मामूली बदलाव के साथ सहमति दे दी। बोर्ड ने अब इन सिफारिशों को प्रशासन की कंपीटेंट अथारिटी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजने का फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस एलआइजी की तर्ज पर एमआइजी और एचआइजी मकानों के रियर कोर्टयार्ड/टैरेस में अब अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन 75 फीसद तक करने को मंजूरी दे दी गई है। अतिरिक्त एफएआर को भी कलेक्टर रेट के 35 फीसद के हिसाब से पेमेंट पर मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने इन बदलाव को दी मंजूरी

- चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के इंटिपेंडेंट मकानों के भीतर साढ़े चार इंच मोटाई वाली दीवार को हटा सकते हैं। बशर्ते इसके लिए पैनल में शामिल स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर संतुलन बिगड़ता है तो अलाटी और इंजीनियर दोनों पर आपराधिक केस दर्ज होगा।

- एमआइजी एचआइजी मकानों में रियर कोर्टयार्ड/टैरेस में अब अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन 50 फीसद की जगह 75 फीसद तक की जा सकती है। यह अधितमक 150 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। ईडब्ल्यूएस एलआइजी हाउसेज की तर्ज पर यह किया गया है।

- अभी तक लिफ्ट लगाने के लिए ब्लाक के सभी अलाटी की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब इसमें राहत दी गई है। अगर दूसरे अलाटी तैयार नहीं भी होते तो भी लिफ्ट कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मांगी जा सकती है।

- मकानों में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो को कलेक्टर रेट के 35 फीसद रेट के हिसाब से पेमेंट देकर मंजूरी दी जा सकती है।

- सामने की ब्रिक बाउंड्री वाल को हटाकर उसी जगह फ्लेक्सीबल या स्लाइडिग गेट लगाया जा सकता है। सीएचबी गेट का स्टैंडर्ड डिजाइन जारी करेगा ताकि एकरूपता बनी रहे।

- बालकनी के रेनवाटर प्वाइंट को रेन वाटर हार्वेस्टिग से जोड़ा जा सकेगा। बशर्ते फसाड के डिजाइन से छेड़छाड़ न की गई हो।

- छत पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। लगाने के लिए ब्लाक के सभी अलाटी की सहमति लेनी होगी। स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी सर्टिफिकेट लेना होगा।

- मकान की खिड़कियों पर डेढ़ फीट के प्रोजेक्शन शेड्स लगाए जा सकते हैं। इसमें छह इंच तक की छूट रहेगी।

- पानी के टैंक की क्षमता अधिकतम एक हजार लीटर तक हो सकती है। 31 दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन हटानी होगी

बिल्डिग वायलेशन की वजह से जिन मकानों की अलाटमेंट रद की जा चुकी है और उनकी अपील बोर्ड के पास लंबित है। वह 31 दिसंबर 2022 तक सभी वायलेशन हटाकर अलाटमेंट रिस्टोर करा सकते हैं। रेस्टोरेशन चार्जेस देने के बाद यह होगा। रिजर्व प्राइज कम कर बेची जाएंगी प्रापर्टी

बोर्ड ने लीज होल्ड बेस की 100 प्रापर्टी को आक्शन के जरिए बेचेगा। लेकिन इस बार इनके रिजर्व प्राइज में कमी की जाएगी। रिजर्व प्राइज पांच से दस फीसद तक घटाए जा सकते हैं। सीएचबी ने अधिकतर सर्विसेज को आनलाइन कर निर्धारित समय सीमा में देना शुरू कर दिया है। इसलिए अब अतिरिक्त चार्ज लेकर चलाई जा रही तत्काल स्कीम को बंद करने का फैसला बोर्ड ने लिया है। चंडीगढ़ नियोजित शहर है इसलिए लोगों की जरूरत को देखते हुए जरूरी बदलाव और शहर के यूनिक कैरेक्टर में संतुलन बनाते हुए इसे मंजूरी देने का काम किया है। सीएचबी लगातार प्रयास कर रहा है सर्विसेज को सुलभ और समय सीमा में उपलब्ध कराया जाए। इसमें मानवीय दखल कम से कम हो। बिना किसी बाधा के लोगों को सर्विस उपलब्ध हो यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

- धर्म पाल, एडवाइजर कम चेयरमैन चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड।

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