Move to Jagran APP

अवैध खनन मामले में NGT का पंजाब सरकार पर शिकंजा, कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की याचिका पर भेजा नोटिस; DM समेत कई अफसरों पर भी आफत

Punjab News नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। बीते माह रूपनगर (Rupnagar) में 1735 घन मीटर उप खनिज का अवैध रूप से खदान किया गया। इस बाबत एसडीएम शाह ने बताया कि संयुक्त टीम के द्वारा पैमाइश पर पाया गया कि 1735 घन मीटर उप खनिज का अवैध रूप से खुदान करके अवैध परिवहन किया गया।

By Agency Edited By: Prince Sharma Updated: Mon, 15 Jan 2024 01:14 PM (IST)
Hero Image
अवैध खनन मामले में NGT का पंजाब सरकार पर शिकंजा, कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की याचिका पर भेजा नोटिस
एएनआई, चंडीगढ़ (Rupnagar News)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य द्वारा रूपनगर में सभी कथित अवैध रेत खनन को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिया गया है। इस संदर्भ में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है।

1735 घन मीटर का किया गया अवैध  खनन

बीते माह रूपनगर में 1735 घन मीटर उप खनिज का अवैध रूप से खदान किया गया। इस बाबत एसडीएम शाह ने बताया कि संयुक्त टीम के द्वारा पैमाइश पर पाया गया कि 1735 घन मीटर उप खनिज का अवैध रूप से खदान करके अवैध परिवहन किया गया। यह खनन अवैध खनन भंडारण एवं परिवहन का निवारण नियमावली 2021 एवं खान अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन था। टीम ने भू स्वामी/खननकर्ता पर सात लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया था।

रोपड़ में भी अवैध खनन

बता दें राम नगर समेत रोपड़ में अवैध खनन के मामले में अदालत ने हमेशा से ही कड़ा रुख अपनाया है। जनवरी में रोपड़ में अवैध खनन के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बढ़ते खनन मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पिछले 10 साल में अवैध खनन के दर्ज सभी मामलों का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें- जालंधर: 'नाका नहीं चाहिए लुटेरों को पकड़ो'.... जोमैटो कर्मी और मजदूर से हुई लूट तो लोगों ने खोला मोर्चा, पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

यह भी पढ़ें- Chandigarh Metro Project: मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, 48 लाख लोगों की राह होगी आसान

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।