Punjab News: लाडोवाल सहित चार टोल बंद, NHAI ने खटखटाया HC का दरवाजा; कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब
Punjab News लाडोवाल सहित चार टोल बंद करने के खिलाफ एनएचएआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पंजाब सरकार पर बोला गया है कि कानून व्यवस्था को आहत किया जा रहा है। पंजाब में जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लाडोवाल सहित चार टोल बंद करने के खिलाफ एनएचएआई की अर्जी पर सरकार से जवाब तलब कर पंजाब के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है।
एनएचएआई द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि कहा बार-बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद किया जा रहा है। इतना ही राज्य सरकार के मंत्री भी है इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे है।
याचिका में लिखा- राजस्व का हो रहा नुकसान
याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत किया जा रहा बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि एनएचएआई तरफ से इन टोल पर ट्रैक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है।इससे पहले हाई कोर्ट ने 12 जनवरी, 2023 के अपने आदेश में पंजाब राज्य और डीजीपी पंजाब को एनएचएआई की संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य समर्थन समझौते के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का निर्देश दिया था, ताकि अतिक्रमणकारी शेष टोल प्लाजा पर कब्जा न कर सकें और सामान्य स्थिति बहाल हो सके।
फील्ड इकाइयों को जारी किए ये निर्देश
इन आदेशों के अनुपालन में डीजीपी (कानून और व्यवस्था) ने 15 फरवरी, 2023 और 12 जुलाई, 2023 को हलफनामा दायर किया था। जिसमें उन्होंने शपथ पर कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने और पंजाब राज्य में एनएचएआई की संपत्ति/टोल प्लाजा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस के हलफनामे के बाद हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है।यह भी पढ़ें: New Criminal Laws: '150 सांसदों को बाहर फेंककर...', तीन नये आपराधिक कानून पर हरसिमरत कौर बादल का बड़ा हमला
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