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Punjab News: मेंटल हेल्‍थ एक्‍ट के तहत मनोरोगियों के लिए नहीं ग्रुप होम का इंतजाम, HC ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Punjab News मेंटल हेल्‍थ एक्‍ट के तहत मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम का कोई इंतजाम नहीं है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से नोटिस मांगा है। वहीं कोर्ट ने 25 सितंबर तक का समय दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने 2017 में मेंटल हेल्‍थ एक्‍ट बनाया था।

By Dayanand Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Sat, 03 Aug 2024 05:15 PM (IST)
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हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी दिया नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में बनाए गए मेंटल हेल्थ एक्ट के बावजूद मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम की व्यवस्था न होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार ने समय की मांग की है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले 25 सितंबर तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

2017 में बनाया गया था एक्‍ट

हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए चंडीगढ़ के पुष्पांजली ट्रस्ट ने बताया कि मनोरोगियों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है जिसे पंजाब व हरियाणा में नहीं निभाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनोरोगियों की भलाई के लिए 2017 में एक्ट बनाया था। इस एक्ट में ऐसे लोगों को विशेष सुविधा देने का प्रावधान किया गया था।

सेक्टर 31 में ग्रुप होम की रखी थी आधारशिला

इस मामले में 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 31 में ग्रुप होम की आधारशिला रखी थी। प्रशासन 90 लोगों की क्षमता वाला ग्रुप होम तैयार कर रहा है जहां ऐसे लोगों को विशेष देखभाल मिल सकेगी। चंडीगढ़ में एक्ट का पालन हो गया है लेकिन बार-बार मांग पत्र देने के बाद भी हरियाणा व पंजाब में ऐसा कोई परविधान नहीं किया गया है।

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याची ने बताया कि इसके लिए सर्वे करना आवश्यक होता है और अभी तक सर्वे तक का काम नहीं किया गया है। ऐसे में दोनों राज्यों को मेंटल हेल्थ एक्ट के पालन का निर्देश दिया जाए। साथ ही ग्रुप होम के निर्माण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

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