Move to Jagran APP

Punjab News: रिटायरमेंट की दलील देकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएगी पंजाब सरकार, पेंशन और अन्य लाभों में मिलेगा ऐसे लाभ

12 माह की सेवा पूरी होने के बाद माह की अंतिम तिथि में रिटायरमेंट देकर एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से अब पंजाब सरकार इंकार नहीं कर पाएगी। इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के चलते पेंशन व अन्य लाभों में भी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

By Dayanand Sharma Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 09 Apr 2024 10:33 PM (IST)
Hero Image
रिटायरमेंट की दलील देकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएगी पंजाब सरकार।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। माह की अंतिम तिथि में रिटायरमेंट के दिन एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ से इंकार नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है।

पंजाब सरकार ऐसे रोक लेती इंक्रीमेंट

मोहाली निवासी मलघर सिंह ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में एडवोकेट गीतांजली छाबड़ा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तिथि पर उसके आखिरी वेतन वृद्धि को एक वर्ष पूरा हो जाता है तो पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले इस लाभ से कर्मी को वंचित कर देती है। सरकार माह के आखिरी दिन में उसे रिटायर मान लेती है और अगले माह की एक तारीख को उसे रिटायर मान वेतन वृद्धि लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

एक दिन की दलील देकर इंक्रीमेंट से कर दिया जाता वंचित

याची ने कहा कि पूरे सेवा काल के दौरान उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो एक दिन की दलील देकर उसे इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि रिटायरमेंट के दिन उसके आखिरी इंक्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो गया है तो कर्मचारी एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का हकदार है।

हाईकोर्ट के आदेश के चलते मिलने वाले एक इंक्रीमेंट का प्रभाव कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ पर सीधे तौर पर पड़ता है। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ 2022 में पंजाब सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को पंजाब सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर मोहर लगा दी।

ऐसे मिलेगा लाभ

यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च 2024 को रिटायर हुआ है और उसे आखिरी इंक्रीमेंट मार्च 2023 में मिला था तो वह 1 अप्रैल 2024 को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र माना जाएगा।

ये भी पढ़ें: Punjab News: इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान-4 के मिशन को लेकर दी जानकारी, बोले- 'कई प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम'

ये भी पढ़ें: Chandigarh News: 'पीएम मोदी का 400 पार का दावा सिर्फ जुमला', शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह ने कही ये बात

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।