अब चंडीगढ़ में 24x7 खुलेंगी दुकानें, प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन; महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बने कड़े नियम
चंडीगढ़ में अब सातों दिन 24 घंटें दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। मेट्रो सिटी की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी दुकानदार पहले से 24 घंटे दुकानें खोलने को लेकर मांग कर रहे थे जोकि काफी लंबे समय से प्रशासन के पास लंबित थी।
डॉ. सुमित सिंह, चंडीगढ़। शहर में छोटे या बड़े बिजनेस से जुड़े हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब 24 घंटे और सातों दिन दुकानें और शोरूम खोले जा सकेंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में बुधवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब साल के 365 दिन दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन ने यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत बिजनेस प्रमोशन को लेकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने को ध्यान में रखते हुए लिया है।
मेट्रो सिटी की तर्ज पर कर रहे थे लोग ये मांग
मेट्रो सिटी की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी दुकानदार पहले से 24 घंटे दुकानें खोलने को लेकर मांग कर रहे थे, जोकि काफी लंबे समय से प्रशासन के पास लंबित थी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर अब यह फैसला लिया गया है। दुकानों के साथ ही कामर्शियल एक्टिविटी पर भी यह नियम लागू होगा। उपायुक्त के जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि अब दुकानदारों को बार-बार अब लेबर डिपार्टमेंट से समय बढ़ाने को लेकर अनुमति की जरूरत नहीं होगी।अनुमति के लिए लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
यूटी के सेक्रेटरी कम लेबर कमिश्नर के जारी आदेशों में कहा गया है कि 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की जाएगी। कोई भी दुकानदार labour.chd.gov.in पर आसानी से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेगा।यह भी पढ़ें: Golden Temple में योग करने वाली युवती को पंजाब पुलिस ने भेजा नोटिस, इस दिन अदालत में आकर देना होगा जवाब
रजिस्ट्रेशन फीस 1000 से 5000 रुपये तय की गई है। अलग-अलग कैटेगरी की फीस तय की गई है। लेबर डिपार्टमेंट लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अवेयरनेस और रजिस्ट्रेशन कैंप लागाएंगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।बार और ठेकों पर लागू नहीं होगा नियम
24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम शहर में शराब के ठेकों, पब व बार पर लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन से पब और बार का टाइम नहीं बदला जाएगा, जोकि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले से तय किया है।कर्मचारियों के लिए भी नियम तय किए
- दुकानों के 24 घंटे सातों दिन खुलने की स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन रेस्ट दिया जाएगा।
- वीकली ऑफ देने पर कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं की जा सकेगी।
- कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में महीना पहले नोटिस बोर्ड पर जानकारी देनी होगी।
- हर कर्मचारी को पांच घंटे काम करने के बाद पांच मिनट का रेस्ट देना होगा।
- कर्मचारी से मालिक एक दिन में नौ घंटे से अधिक और हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी दिशानिर्देश जारी
- यूटी प्रशासन ने कर्मचारियों और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं।
- रात 10 बजे के बाद खुलने वाली दुकान पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम करने होंगे।
- महिला कर्मचारी के लिए पुख्ता सेफ्टी, अलग से लाकर, सिक्योरिटी और रेस्ट रूम वर्क प्लेस पर देना होगा।
- रात आठ बजे के बाद महिला को काम की अनुमति नहीं होगी। केवल महिला से लिखित कनसेंट देने पर और सुरक्षा उपलब्ध होने पर मान्य होगा।
- देर रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को घर पहुंचाने के लिए वाहन और सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करनी होगी।
- कर्मचारियों को राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की भी वेतन के साथ छुट्टी देनी होगी।
- कर्मचारियों को लेबर ला में दी गई सभी सुविधाएं कर्मचारियों को देनी होंगी।
- कर्मचारियों का वेतन और ओवर टाइम का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।
- नोटिफिकेशन के तहत दुकानों पर सीसीटीवी लगाना होगा, जिसमें 15 दिन की रिकार्डिंग अनिवार्य होगी।
- इमरजेंसी अलार्म भी कामकाज के स्थान पर अनिवार्य है।
- नियमों की अनदेखी पर संबंधित अथारिटी की सुनवाई के बाद अनुमति को रद किया जा सकता है।
- लेबर विभाग का इंस्पेक्टर स्टाफ विभाग के जारी टर्म एंड कंडीशन की जांच करेगा।
- किसी भी तरह की शिकायत के लिए लेबर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0172-2679000 पर संपर्क कर शिकायत दे सकता है।