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Polling Booth Rules: पोलिंग बूथ पर किया ये काम तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, फटाफट जान लें क्या हैं मतदाता के नियम

Lok Sabha Election 2024 लोकतंत्र का पर्व है ऐसे में सुरक्षासावधानी और गोपनीयता का चुनाव अधिकार पूरा ख्याल रखता है। यही कारण है कि कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें मतदाता को हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। यदि वोटर इनका उल्लंघन करता है तब उस स्थिति में उस अमूक व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जा सकती है।

By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 14 May 2024 04:58 PM (IST)
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Polling Booth Rules: पोलिंग बूथ पर किया ये काम तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Lok Sabha Election 2024: राज्य में एक जून को 13 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। ऐसे में कुछ नियम (Polling Booth Rules) मतदाताओं के लिए भी जिनका ख्याल उन्हें वोट देते समय जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर मतदाता इन नियमों को तोडने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।

बीती 7 मई को भोपाल संसदीय क्षेत्र में मतदान के दौरान पूर्व मंत्री ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया। यही नहीं पूर्व मंत्री ने बेटे का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में साफतौर से नाबालिग को ईवीएम का बटन दबाते हुए देखा जा सकता है। इंटरनेट मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो नेता के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई।

ये हैं नियम

मतदान केंद्र में प्रवेश करने और केंद्र से 100 मीटर दूरी के लिए आयोग ने विशेष नियम बनाए हैं। मतदान केंद्र में किसी भी व्यक्ति को स्मार्टफोन ले जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ पीठासीन अधिकारी ही अपना फोन लेकर केंद्र में मौजूद रह सकता है क्योंकि उसे मतदान का आंकड़ा ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है।

डाटा अपडेट होते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यह फोन आयोग के सर्विलांस पर रहता है। वहीं, मीडियाकर्मियों को मतदान के कवरेज के लिए कैमरा, फोन ले जाने की अनुमति है, लेकिन वह भी बाहर से ही कवर कर सकते हैं, मशीन तक कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है।

मतदान के समय सुरक्षाकर्मी करते हैं जांच

केंद्र के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी फोन की जांच करते हैं और अगर किसी के पास होता है तो उसे अपने पास रख लेते हैं। वहीं, मतदान करने वाला मतदाता सिर्फ अकेले ही मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकता है, उसके साथ उसके परिजन या नाबालिग बच्चे केंद्र के अंदर नहीं जा सकते और ईवीएम तक तो कतई नहीं।

किसी तरह से फोटोग्राफी करने पर धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को जेल भी हो सकती है।

गर्मी को लेकर किए गए विशेष इंतजाम

मतदान के लिए गर्मी के चलते मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए है। छबील व ठंडे पानी का इंतजाम रहेगा। ध्यान रहे कि इस बार 70 पार का लक्ष्य रखा गया है।

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