संपत्ति विवाद: हाई कोर्ट के आदेश में दखल पड़ा भारी, अमृतसर के एसएसपी को अवमानना नोटिस
संपत्ति विवाद के एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अमृतसर के एसएसपी ने कार्रवाई की। वहीं अब हाई कोर्ट ने एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अब अमृतसर के एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। संपत्ति विवाद मामले में शिकायतकर्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल न देने के आदेश के खिलाफ जाकर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाना अमृतसर के एसएसपी को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए रशपाल सिंह ने एडवोकेट एलएम गुलाटी व दिव्या गुलाटी के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि उसने गुरधर सिंह से 14 कनाल भूमि खरीदी थी। इस भूमि को खरीदने के बाद इसका इंतकाल करवाया गया और याची को इसका मालिकाना हक और कब्जा मिल गया। इसके बाद इस भूमि को किसी अन्य को बेचने के लिए गुरधर सिंह ने याची को परेशान करना आरंभ कर दिया।
आदेश के बावजूद SSP ने की कार्रवाई
इसके खिलाफ याची ने अमृतसर की अदालत में सिविल सूट दाखिल किया और अदालत ने याची की भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल न देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बावजूद गुरधर ने अमृसर के एसएसपी को शिकायत दी और शिकायत के आधार पर पुलिस बल के साथ इस भूमि का कब्जा गुरधर को दिलवा दिया गया।
इस दौरान याची ने कोर्ट के आदेश की प्रति भी पुलिस अधिकारियों को दिखाई लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अब अमृतसर के एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।