10 फीसद छूट के साथ बकाया प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए 24 दिन शेष
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 10 फीसद छूट के साथ जमा कराने के लिए अब सिर्फ 24 दिन शेष बचे हैं। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना संकट के कारण दी गई राहत के कारण टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है।
By JagranEdited By: Updated: Sat, 06 Nov 2021 09:04 PM (IST)
जागरण संवाददाता, जीरकपुर : बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 10 फीसद छूट के साथ जमा कराने के लिए अब सिर्फ 24 दिन शेष बचे हैं। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना संकट के कारण दी गई राहत के कारण टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। दीपावाली के त्यौहार के चलते सरकारी अवकाश के बाद सोमवार से दोबारा दफ्तर खुलेंगे, जहां बगैर ब्याज और जुर्माने के टैक्स जमा होगा।
गौरतलब है कि एक दिसंबर से एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर मिल रही 10 फीसद की छूट की बजाय 18 फीसद जुर्माना लगेगा और 20 फीसद पैलेनटी भरनी पड़ेगी। अर्थात साल 2020-21 का टैक्स 30 नवंबर तक नहीं जमा कराने पर 10 फीसद का नुकसान होगा, बाद में नगर काउंसिल की कार्रवाई अलग से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार एक दिसंबर से प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को नोटिस जारी होंगे और फिर सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर काउंसिल जीरकपुर को साल 2018-19 में प्रॉपर्टी टैक्स से करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। जबकि साल 2019-20 में आमदन कम हुई। हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में कर्फ्यू लगने के कारण नगर काउंसिल जीरकपुर को प्रॉपर्टी टैक्स को 31 मार्च तक होने वाली कमाई में करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कोरोना के कारण राहत देते हुए लोगों को साल 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसद छूट दी है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की प्रक्रिया बंद नहीं नगर काउंसिल अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिनों से यह अफवाह उठ रही थी नगर काउंसिल जीरकपुर ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सुविधा को खत्म कर दिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा बंद नहीं हुई है। लोग दफ्तर आकर टैक्स भर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नगर काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर भी अपना ऑनलाइन टैक्स भरा जा सकता है। वहीं अब भरे गए टैक्स के एवज में विभाग की तरफ से कंप्यूटराइज्ड रसीदें जारी की जा रही हैं। नगर काउंसिल के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें।
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