Punjab News: पंजाब में 76 पंचायत समितियां भंग, मान सरकार ने क्यों लिया यह फैसला और अब कौन संभालेगा जिम्मा?
Punjab News पंजाब सरकार ने 76 पंचायत समितियों को भंग कर दिया है। प्रदेश में पहले से ही 13 हजार ग्राम पंचायतें भंग हैं। इनका कार्यकाल 10 से 11 सितंबर के बीच खत्म हो गया था। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर को होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों के चुनाव इस वर्ष 31 दिसंबर को होने की संभावना है।
एएनआई, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 153 पंचायत समितियों में से 76 को उनके पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भंग कर दिया है। जानकारी के अनुसार, पंजाब में 13 हजार ग्राम पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। भंग की गईं पंचायत समितियों का कार्यकाल 10 से 11 सितंबर के बीच समाप्त हो गया था।
डीडीपीओ संभालेंगे समितियों के कार्यों का जिम्मा
पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 114-ए के तहत, राज्य सरकार ने भंग पंचायत समितियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए जिला विकास और पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) को प्रशासक नियुक्त किया है। नियुक्त डीडीपीओ अगली सूचना तक इन समितियों के कार्यों का जिम्मा संभालेंगे।
इस आदेश पर पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह ने हस्ताक्षर किए। राज्य के राज्यपाल को पंचायत समितियों को भंग करने का अधिकार होता है।
इन पंचायत समितियों का विघटन कुशल स्थानीय शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है कि संक्रमण अवधि के दौरान प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।
नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव
पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर को होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों के चुनाव इस साल 31 दिसंबर को होने की संभावना है। सरकार ने पंचायती राज विभाग से पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को कहा है।
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