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Punjab News: पंजाब की 25 जेलों में से सिर्फ दो में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग टॉयलेट, ADGP ने दी जानकारी

पंजाब की जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सेल है या नहीं इसे लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस बाबत एडीजीपी ने हलफनामा दाखिल किया है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में चंडीगढ़ और पंजाब प्रशासन ने इस बाबत जवाब मांगा था। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था।

By Inderpreet Singh Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 31 Jul 2024 08:49 PM (IST)
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एडीजीपी जेल ने हाईकोर्ट के आदेश पर हलफनामा दाखिल किया (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब की 25 जेलों में से केवल 2 जेलों में ही ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था है लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर है और तीन अन्य जेलों में इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी एडीजीपी जेल ने हाईकोर्ट के आदेश पर हलफनामा दाखिल करते हुए दी है।

एडीजीपी ने बताया कि फिलहाल संगरूर और बठिंडा जेल में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से बैरिक है जिसमें टॉयलेट अटैच है। संगरूर की जेल में 4 तो वहीं बठिंडा की महिला जेल में दो ट्रांसजेंडर अंडर ट्रायल कैदी मौजूद हैं।

इन जेलों में की जा रही है अलग टॉयलेट की व्यवस्था

गोइंदवाल जेल मे अलग से बैरिक बनाया जा रहा है और इसमें भी टॉयलेट अटैच रखा जाएगा। सेंट्रल जेल लुधियाना, जिला जेल नाभा और मानसा में भी ट्रांसजेंडर कैदियों को रखने और उनके लिए टॉयलेट की अलग से व्यवस्था की जाएगी।

याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट सनप्रीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था और 2020 में इससे जुड़े नियम अधिसूचित किए थे।

ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग हो सुविधाएं: केंद्र सरकार

10 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व डीजी जेल को पत्र लिखा था और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा था।

याची ने कहा कि में जेलों ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग बैरिक होने चाहिए। इसके साथ ही थाने व चौकियों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग लॉक अप की सुविधा होनी चाहिए।

याची ने बताया कि उसने पंजाब सरकार से आरटीआई के माध्यम से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया कि पंजाब की किसी भी जेल में उनके लिए कोई अलग बैरिक मौजूद नहीं है।

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