Punjab News: पंजाब-हरियाणा HC में पांच हजार भर्तियों को लेकर आज होगी सुनवाई, मामले का जल्द निपटारा चाहती है सरकार
Punjab Latest News पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में पांच हजार भर्तियों को लेकर वाद जारी है। इस सबंध में आज फिर सुनवाई होगी। मामले का निपटारा पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है।
By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Tue, 12 Dec 2023 06:30 AM (IST)
ऑनलाइन डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 14 नवंबर को 5994 शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी।
पंजाब सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के मुताबिक, इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5994 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा मामला आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा था।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ उप महाधिवक्ता रमनदीप सिंह पंधेर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पंजाब सरकार के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। जिन स्कूलों में वर्तमान समय में कई स्कूलों में एकल शिक्षक ही कामकाज चला रहे हैं।
आज होगी सुनवाई
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. अगर सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला नहीं आता है तो माननीय हाई कोर्ट इस संबंध में अंतरिम आदेश दे ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने कोर्ट से इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने का भी अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2023 को तय की है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने की मामले की सुनवाई
यहां यह बताना जरूरी है कि स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने अदालत में इस मामले के शीघ्र समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से एजी कार्यालय के साथ कानूनी मुद्दों को उठाया। गौरतलब है कि इस मामले से जुड़े मामले की सुनवाई 27 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्री बैंस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही इस मामले के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाए।यह भी पढ़ें- CG Election 2023: चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे सियासी समीकरण, इन हाईप्रोफाइल सीटों पर होगा त्रिकोणीय संघर्षयह भी पढ़ें- एकीकरण को बल देने वाला फैसला, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे अनुच्छेद-370 और 35-ए
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