Move to Jagran APP

Punjab Budget: मान सरकार 10 मार्च को पेश करेगी वार्षिक बजट, जाने क्या है खास

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। इस बजट में कई योजनाओं का ऐलान संभव है। (फाइल फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Wed, 22 Feb 2023 10:11 AM (IST)
Hero Image
मान सरकार 10 मार्च को पेश करेगी वार्षिक बजट
चंडीगढ़, जेएनएन। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। 16वीं पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। यह फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके पंजाब सचिवालय-1 स्थित कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।

राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल को सैशन बुलाने के लिए अधिकारित किया है। प्रोग्राम के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद दोपहर 2 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

पेश किए जाएंगे माँगों और विनियोजन बिल

6 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू होगी और खत्म होने तक चलती रहेगी। 7 मार्च को साल 2021-22 के लिए भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों, साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और विनियोजन बिल पेश किए जाएंगे जिसके बाद वैधानिक कामकाज होगा।

बजट पर होगी आम बहस 

9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और 10 मार्च को साल 2023-24 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने पेश किए जाएंगे और इसके बाद बजट पर आम बहस होगी। साल 2023-24 के बजट अनुमानों पर बहस 11 मार्च को प्रातः काल 10 बजे शुरू होकर इसके खत्म होने और वोटिंग तक चलेगी। इसके बाद 22 मार्च को प्रातः काल 10 बजे ग़ैर-सरकारी कामकाज होगा। इसके उपरांत 24 मार्च को विधान सभा का कामकाज होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी।

पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के लिए बनेगी एसओपी

मंत्रिमंडल ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए निर्धारित संचालन विधि (एसओपी) बनाने के लिए वित्त विभाग की तरफ से गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग, पंजाब ने अपने नोटिफिकेशन से पंजाब सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है।

मिलेंगे सस्ते घर

राज्य में कम आमदनी वाले वर्ग को सस्ते भाव पर मकान मुहैया करवाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने किफायती कॉलोनी नीति, 2023 को नोटिफायी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। नीति में विक्ररी योग्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने और सी. एल. यू./ई. डी. सी./एल. एफ. /एस. आई. एफ./यू. डी. एफ. खर्चे को पंजाब राज्य में सम्बन्धित जोनों (गमाडा क्षेत्रीय योजना और गमाडा क्षेत्र में मास्टर प्लान/प्रस्तावित लैंड यूज प्लान लालड़ू को छोड़ कर, जहाँ खर्चों में कोई कटौती नहीं की जाएगी) में लागू खर्चों के 50 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव है।

इसके इलावा प्रोजेक्ट की तुरंत मंजूरी के लिए सीएलयू, लायसेंस और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की शक्तियां भी एक सिंगल एजेंसी के तौर पर सम्बन्धित विकास अथॉरिटी (स्थानीय स्तर पर) के मुख्य प्रशासक को सौंपी जाएंगी।

'इंटेग्रेटिड लॉजिस्टिकस एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी' को भी मंजूरी

राज्य के लॉजिस्टिक सैक्टर के सर्वपक्षीय विकास के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 'इंटेग्रेटिड लॉजिस्टिकस एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी' को भी मंजूरी दी है। पंजाब ने एक मpबूत लॉजिस्टिकस बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और अलग-अलग रेगुलेटरी और ढांचागत सुधार किए हैं और लॉजिस्टिक्स को प्रमुख सेक्टर के तौर पर भी पहचाना है।

इसके इलावा, क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए यह पॉलिसी एमएमएलपीज, लॉजिस्टिक पार्क्स और ट्रक्कर पार्क्स/वेअसाईड सहूलतें जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई प्रोत्साहन की पेशकश करती है। यह पालिसी लॉजिस्टिकस और गैर-ईवी रैफ्रिजरेटिड वाहनों (रीफर वाहनों) के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग को उत्साहित करती है।

मिलेंगें रोजगार के अधिक मौके

एकसमान क्षेत्रीय विकास को यकीनी बनाने के लिए सरहदी जिलों में विशेष सेवाओं और वेयरहाऊसों को भी प्रोत्साहित किया गया है। यह पॉलिसी के अंतर्गत लॉजिस्टिक सैक्टर में इकाईयों की स्थापना के लिए सिंगल इंटीग्रेटिड अपरूवल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जो लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी जिसके नतीजे के तौर पर पंजाब की आर्थिकता को कृषि-केंद्रित से निर्माण आधारित में तब्दील किया जा सकेगा, जिसके साथ एम. एस. एम. इज़ और ज्यादा प्रतियोगी होंगे और रोजगार के अधिक मौके पैदा हो सकेंगे।

'पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम' को लागू करने के लिए मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने ’पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम’ को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में उद्यमी हुनर और सोच का विकास किया जा सकेगा, जिसके नतीजे के तौर पर उनको समय के साथी बनाया जा सकेगा जिससे वह रोजगार सृजनहार बनने के साथ-साथ देश खास तौर पर पंजाब की समस्या हल कर सकेंगे।

बिजनेस आईडिया विकसित करने के लिए मिलेगी वित्तीय राशि

इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग विद्यार्थियों के एक समूह को बिजनेस आईडिया विकसित करने और लागू करने के लिए 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी वित्तीय राशि (सीड मनी) प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बिजनेस आईडिया लागू करने के लिए इस राशि का प्रयोग करने का परीक्षण किया गया है, इसके अंतर्गत लाभ या नुकसान की सूरत में यह राशि विभाग की तरफ से विद्यार्थियों से वसूल नहीं की जायेगी। अध्यापक/स्कूल प्रमुख इस राशि का प्रयोग और विद्यार्थियों द्वारा रखे गए लाभ या नुकसान सम्बन्धी रिकॉर्ड की निगरानी रखेंगे।

दफ्तरों के नाम तब्दील करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के सेकंडरी और एलिमेंट्री विंगों के मुखियों के दफ्तरों का नाम डायरैक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन (सेकंडरी ऐजुकेशन) और डायरैक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन (एलिमेंट्री ऐजुकेशन) से बदल कर क्रमवार डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल ऐजुकेशन (सेकंडरी) और डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल ऐजुकेशन (एलिमेंट्री) करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

जिला और सैशन जज/अतिरिक्त जिला और सैशन जज के 101 अस्थाई पद तब्दील करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य में न्याय प्रणाली को और मज़बूत करने के लिए राज्य के अधिनस्थ अदालतों के जिला और सैशन जज/अतिरिक्त जिला और सैशन जज के 101 अस्थाई पदों को स्थायी पदों में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।