Punjab Budget: मान सरकार 10 मार्च को पेश करेगी वार्षिक बजट, जाने क्या है खास
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। इस बजट में कई योजनाओं का ऐलान संभव है। (फाइल फोटो)
By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Wed, 22 Feb 2023 10:11 AM (IST)
चंडीगढ़, जेएनएन। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। 16वीं पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। यह फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके पंजाब सचिवालय-1 स्थित कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल को सैशन बुलाने के लिए अधिकारित किया है। प्रोग्राम के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद दोपहर 2 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
पेश किए जाएंगे माँगों और विनियोजन बिल
6 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू होगी और खत्म होने तक चलती रहेगी। 7 मार्च को साल 2021-22 के लिए भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों, साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और विनियोजन बिल पेश किए जाएंगे जिसके बाद वैधानिक कामकाज होगा।बजट पर होगी आम बहस
9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और 10 मार्च को साल 2023-24 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने पेश किए जाएंगे और इसके बाद बजट पर आम बहस होगी। साल 2023-24 के बजट अनुमानों पर बहस 11 मार्च को प्रातः काल 10 बजे शुरू होकर इसके खत्म होने और वोटिंग तक चलेगी। इसके बाद 22 मार्च को प्रातः काल 10 बजे ग़ैर-सरकारी कामकाज होगा। इसके उपरांत 24 मार्च को विधान सभा का कामकाज होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी।
पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के लिए बनेगी एसओपी
मंत्रिमंडल ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए निर्धारित संचालन विधि (एसओपी) बनाने के लिए वित्त विभाग की तरफ से गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग, पंजाब ने अपने नोटिफिकेशन से पंजाब सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है।मिलेंगे सस्ते घर
राज्य में कम आमदनी वाले वर्ग को सस्ते भाव पर मकान मुहैया करवाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने किफायती कॉलोनी नीति, 2023 को नोटिफायी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। नीति में विक्ररी योग्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने और सी. एल. यू./ई. डी. सी./एल. एफ. /एस. आई. एफ./यू. डी. एफ. खर्चे को पंजाब राज्य में सम्बन्धित जोनों (गमाडा क्षेत्रीय योजना और गमाडा क्षेत्र में मास्टर प्लान/प्रस्तावित लैंड यूज प्लान लालड़ू को छोड़ कर, जहाँ खर्चों में कोई कटौती नहीं की जाएगी) में लागू खर्चों के 50 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव है।
इसके इलावा प्रोजेक्ट की तुरंत मंजूरी के लिए सीएलयू, लायसेंस और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की शक्तियां भी एक सिंगल एजेंसी के तौर पर सम्बन्धित विकास अथॉरिटी (स्थानीय स्तर पर) के मुख्य प्रशासक को सौंपी जाएंगी।
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